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टिकट बुकिंग में गड़बड़ी करने पर देने होंगे 7988 रूपये
By EditorialPublished on
एजेंट व स्पाइस जेट लिमिटेड (Agent and Spice Jet Limited) की लापरवाही से दम्पति द्वारा बुक कराई गई फ्लाईट में टिकट डबल बुक हो जाने और यात्रा नहीं कर पाने से कम्पनी का सेवा दोष मानते हुए 7988 रूपये देने के आदेश दिए। स्थाई लोक अदालत में पाठों की मगरी सेवाश्रम चौराहा निवासी सुभाषनगर निवासी डॉ. देवेन्द्र सिंह पुत्र जोरावर सिंह राव ने अधिवक्ता हेमेन्द्र सिंह राव के जरिये हेप्पी एक्सीगो इंडिया प्रा. लि. हरियाणा एवं स्पाईस जेट लिमिटेड डबोक के खिलाफ परिवाद पेश किया कि हेप्पी एक्सीगो एजेंट से 6 जून 2019 को उदयपुर से

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उदयपुर : एजेंट व स्पाइस जेट लिमिटेड (Agent and Spice Jet Limited) की लापरवाही से दम्पति द्वारा बुक कराई गई फ्लाईट में टिकट डबल बुक हो जाने और यात्रा नहीं कर पाने से कम्पनी का सेवा दोष मानते हुए 7988 रूपये देने के आदेश दिए। स्थाई लोक अदालत में पाठों की मगरी सेवाश्रम चौराहा निवासी सुभाषनगर निवासी डॉ. देवेन्द्र सिंह पुत्र जोरावर सिंह राव ने अधिवक्ता हेमेन्द्र सिंह राव के जरिये हेप्पी एक्सीगो इंडिया प्रा. लि. हरियाणा एवं स्पाईस जेट लिमिटेड डबोक के खिलाफ परिवाद पेश किया कि हेप्पी एक्सीगो एजेंट से 6 जून 2019 को उदयपुर से जयपुर (Udaipur to Jaipur) की यात्रा के लिए वेबसाइट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में फरियादी व उसकी पत्नी के नाम से दो टिकट बुक कराए (Book tickets) और 5968 रूपये का भुगतान कार्ड के जरिये किया। टिकट की कन्फर्मेशन नहीं होने पर टिकट की डिटेल भरकर पुन: एजेंट को भेजी ओर बताया कि 5968 का भुगतान किया है लेकिन फिर भी टिकट का कन्फर्मेशन नहीं आया और बैंक से भी डेबिट नहीं हुए है। दूसरी टिकट बुक करवाई। दूसरी टिकट बुक कराने के एक घंटे पश्चात प्रथम बार बुक कराई टिकट कन्फर्मेशन स्पाइस जेट की तरफ से आया, यह देख कर अचंभित रह गया कि एक ही फ्लाईट में फरियादी (Complainant in flight) और उसकी पत्नी के नाम की दो-दो टिकट बुक हो गई । सिस्टम की लापरवाही के कारण प्रार्थी यात्रा नहीं कर सका। इसके लिए एजेंट हेप्पी एक्सीगो द्वारा टिकट पर प्रथम बार 4737 रूपये और दूसरी बार 5408 रूपये अंकित हुए है, जिससे स्पष्ट है कि टिकट की मूल से अधिक राशि वसूली गई जो अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है। विपक्षी का सेवा दोष स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। दोनों टिकट की कुल राशि 11396 रूपये, मानसिक प्रताड़ना के एक लाख रूपये व परिवाद व्यय के 11 हजार रूपये दिलाने का अनुतोष चाहा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष रविप्रकाश शर्मा, सदस्य राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं गरिमा गुप्ता ने एजेंट हेप्पी एक्सीगो को प्रार्थी को 2 हजार 96 रूपये और उस पर 2019 से वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया, वहीं स्पाइस जेट लि. को कुल 3892 रूपये देने और उस पर 2019 से वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। मानसिक क्षति व परिवाद व्यय के दो हजार रूपये पृथक से देने के आदेश दिए।

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