PratahkalLive - Bhagat Singh Koshyari - Supreme Court

मुंबई । महाराष्ट्र (Maharashtra) में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट के विवाद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) के निर्णय को गलत करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र के संकट पर भले ही एकनाथ शिंदे गुट का राहत दी है, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल के फैसले को कानून के खिलाफ बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तत्कालीन राज्यपाल ने कानून के खिलाफ काम किया था। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, मैं सिर्फ संसदीय और विधायी परंपरा जानता हूं और उस हिसाब से मैंने तब जो कदम उठाए सोच-समझकर उठाए। जब इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता कि मत दो इस्तीफा ? महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कुछ नहीं कहूँगा। कोर्ट के फ़ैसले पर कोई भी राजनेता नहीं बात करता है। उस वक्त जो निर्णय हुआ वो बहुमत से हुआ था। जो हो गया वो हो गया, अब इसपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। महाराष्ट्र के उठाए पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि, जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया, तो मैं क्या कहता मत दो इस्तीफा अब सुप्रीम कोर्ट ने सही गलत बता दिया है, अब वो क्या है, सही है या नहीं है, उस पर विवेचना करने का काम मीडिया का है एनालिस्ट का है, ये मेरा काम नहीं है।
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