Yoga Guru Baba Ramdev
जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में योग गुरु बाबा रामदेव (Guru baba ramdev) को गिरफ्तारी (Arrest) से राहत दे दी है, लेकिन उन्हें अनुसंधान में शामिल होना पड़ेगा। न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ में याचिकाकर्ता बाबा रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा पेश हुए। कोर्ट (Court) ने राज्य सरकार (State government) को नोटिस जारी किया, जिसे लोक अभियोजक ने स्वीकार कर लिया। पुलिस (Police) ने फरवरी के पहले सप्ताह में एक कथित वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद रामदेव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एक स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर चौहटन थाने में मामला दर्ज किया गया था।
Editorial

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