Prime Minister
जयपुर : राज्य (State) में हो रही बरसात से ओलावृष्टि एवं जलभराव के कारण फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री (Prime Minister) फसल बीमा योजनांतर्गत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। कृषि मंत्री (Minister of Agriculture) लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कई स्थानों पर ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत ओलावृष्टि एवं जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। रबी 2022 की बीमित फसल को जलभराव के कारण नुकसान होने पर घटना घटने के 72 घण्टे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है साथ ही खेत में काटकर सूखने के लिए रखी गई बीमित फसल को चक्रवात, बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि के कारण नुकसान होने पर 14 दिवस तक की अवधि के लिए व्यक्तिगत बीमा आवरण उपलब्ध है। किसान फसल में हुई हानि की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय
(Agriculture office)
अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। परन्तु किसान द्वारा घटना घटने के 72 घण्टे में संबंधित बीमा कम्पनी को सूचित किया जाना आवश्यक है। कृषि आयुक्त कानाराम ने सभी जिलों के संयुक्त निदेशको को निर्देशित किया कि समस्त प्रभावित बीमित फसल की सूचना किसानों द्वारा दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य में कार्यरत बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर की जानकारी देते हुए बताया कि बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, बाडमेर, झुन्झुनू, करौली एवं उदयपुर जिले के किसान एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18004196116 पर सूचना दे सकते हैं।
Editorial

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