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राजू तेली हत्याकांड : सहयोगी महिला को नहीं मिली जमानत
By EditorialPublished on
शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में तीस लाख, मकान एवं जमा जमाया व्यवसायी देने का लालच देकर बहुचर्चित राजू तेली हत्याकांड (Raju Teli murder case) के शूटर को अपने मकान में गोपनीय तरीके से पनाह देने वाली सहयोगी महिला की बुधवार को अदालत ने जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
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उदयपुर : शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में तीस लाख, मकान एवं जमा जमाया व्यवसायी देने का लालच देकर बहुचर्चित राजू तेली हत्याकांड (Raju Teli murder case) के शूटर को अपने मकान में गोपनीय तरीके से पनाह देने वाली सहयोगी महिला की बुधवार को अदालत ने जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
प्रकरण के अनुसार गत 6 फरवरी को रामपुरा (Rampura) चौराहे पर अपने रेस्टोरेंट (Restaurant) के वहां शाम को पिछे से आए दो युवकों ने गोली मारकर राजेन्द्र उर्फ राजू परमार पुत्र ऊंकारलाल तेली निवासी अमर नगर की हत्या कर दी थी। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई संजय ने दर्ज कराई। इस हत्याकांड में शूटर (Shooter) विजय सीकरा को अपने मकान में पनाह देने वाली गायत्री कुंवर पुत्री भेरूसिंह पत्नी योगेन्द्रसिंह तंवर निवासी भेरू घाटी लावा सरदारगढ़ हाल गुप्तेश्वर महादेव कॉलोनी तितरड़ी अपने पति को छोड़कर पुरुष मित्र प्रितम उर्फ बंटी के साथ रह रही थी। इस महिला गायत्री कुंवर ने पुरुष मित्र बंटी के साथ मिलकर राजू तेली की हत्या करने वाले शूटर विजय सीकरा को 25 दिन तक मकान में गुप्त रखा और राजू तेली की हत्या कराने के लिए रैकी करवाई। गिरोह के सरगना दिलीपनाथ के कहने पर पूरा षड़यंत्र रचा था। इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही आरोपिया (Accused) गायत्री कुंवर की ओर से अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-2 की अदालत में जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया।
उधर हत्या के मुख्य षड़यंत्रकारी सीसारमा निवासी दिलीपनाथ पुत्र नारायणनाथ को अजमेर केन्द्रीय कारागृह से गिरफ्तार (Arrested) करने के लिए अदालत ने प्रोडक्शन (Production) वारंट ले लिया है । अम्बामाता थाना पुलिस शीघ्र ही षड्यंत्रकारी व गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करेगी।

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