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पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
By EditorialPublished on
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (International Criminal Court) ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant)

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कीव (एजेंसी)। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (International Criminal Court) ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि यह तो महज एक शुरूआत है।
मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ
रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन (ukraine) पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन कई बार रूस पर अत्याचार करने के आरोप लगा चुका है। मॉस्को युद्ध के दौरान किए गए अत्याचार करने के आरोपों को खारिज करता रहा है। आईसीसी का कहना है कि यूक्रेन के क्षेत्र से बच्चों का गैर- कानूनी तरीके से बेदखल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने रूस (Russia) की चाइल्ड राइट कमिश्नर मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी इन्हीं आरोपों में वारंट जारी किया है। मानवाधिकार (Human Rights) समूहों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

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