Rajasthan State

जयपुर : राजस्थान राज्य (Rajasthan State) सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त डी. बी. गुप्ता (D. B. Gupta) ने कहा कि आयोग द्वारा प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए निरन्तर विशेष अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इसी क्रम में आयोग की ओर से आयोजित यह छठी विशेष अदालत है। इससे पूर्व शिक्षा विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम उदयपुर संभाग एवं वर्ष 2019 तक के प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशेष अदालत शिविर लगाए जा चुके हैं। जिनमें कुल एक हजार 712 प्रकरणों का निष्पादन किया जा चुका हैं। मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता ने शनिवार को यहां आयोग परिसर में भरतपुर (Bharatpur) संभाग से सम्बन्धित लम्बित द्वितीय अपील एवं परिवादों के प्रकरणों की विशेष अदालत में सुनवाई कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस विशेष अदालत में भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली एवं भरतपुर जिले की लम्बित अपीलों एवं परिवादों के कुल 261 मामले सूचीबद्ध किए गए आयोग में कुल 5 कोट संचालित की गईं जिनके माध्यम से 260 प्रकरणों का निष्पादन किया गया। उन्होंने बताया कि आयोग में प्रतिमाह औसतन एक हजार अपील एवं परिवाद दर्ज होते है जिनमें से आयोग द्वारा बैकलॉग के प्रकरणों के सहित एक हजार 500 प्रकरणों का निस्तारण प्रतिमाह किया जा रहा है। इससे वर्तमान के प्रकरणों पर सुनवाई के साथ ही बैकलॉग भी समाप्त हो रहा है।
डी. बी. गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 सूचना आयुक्त है। राज्य सरकार
(Government)
के बजट 2023-24 में आयोग की एक अतिरिक्त बैंच की जोधपुर में गठन की घोषणा की गई है जिससे आयोग को प्रकरणों के निस्तारण में गति मिलेगी। विशेष अदालत के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता ने कोर्ट नम्बर एक में सूचना आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद बरबड ने कोर्ट नम्बर 2 में सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने कोर्ट नम्बर 3 में, सूचना आयुक्त सुश्री शीतल धनखड़ ने कोर्ट नम्बर 4 में तथा सूचना आयुक्त एम एल लाठर ने कोर्ट नम्बर 5 में सुनवाई करते हुए अपील एवं परिवादों का निस्तारण किया।
Editorial

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