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रिश्वत के मामले में निलंबित डिप्टी आंचलिया की जमानत हाईकोर्ट से भी खारिज
By EditorialPublished on
एनआरएई रिश्वत लेने के मामले में निलंबित डिप्टी जितेंद्र आंचलिया की जमानत हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है और अगली पेशी 8 मार्च को तय की है।

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उदयपुर : एनआरएई रिश्वत लेने के मामले में निलंबित डिप्टी जितेंद्र आंचलिया (Jitendra Aanchaliya) की जमानत हाईकोर्ट (High Court) ने भी खारिज कर दी है और अगली पेशी 8 मार्च को तय की है।
मिली जानकारी के अनुसार एक एनआरई से रिश्वत लेने के मामले में डिप्टी जितेंद्र आंचलिया, थानेदार रोशन लाल सहित चार आरोपियों को एसीबी (ACB) ने गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। उदयपुर (Udaipur) न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद आंचलिया के लिए हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गई। हाई कोर्ट में चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल के बीच आंचलिया के भाई यशवंत आंचलिया ने पैरवी की, लेकिन न्यायालय ने आंचलिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और अगली पेशी 8 मार्च को तय की है। निलंबित डिप्टी जितेंद्र आंचलिया को होली जेल में ही मनानी पड़ेगी।

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