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एयरफोर्स क्षेत्र में ड्रॉन की उड़ान से हड़कम्प
By EditorialPublished on
एयरफोर्स क्षेत्र (Airforce area) के नो ड्रॉन जोन में एक ड्रॉन ने उड़ान भरी। एयरफोर्स की तरफ से इस संबंध में एफआइआर दर्ज कर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज की और ड्रॉन को जब्त किया, लेकिन संचालक का पता नहीं लग पाया है।

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जोधपुर : एयरफोर्स क्षेत्र (Airforce area) के नो ड्रॉन जोन में एक ड्रॉन ने उड़ान भरी। एयरफोर्स की तरफ से इस संबंध में एफआइआर दर्ज कर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज की और ड्रॉन को जब्त किया, लेकिन संचालक का पता नहीं लग पाया है। थानाधिकारी कैलाश विश्नोई ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एयरफोर्स स्प्रेशन की सीमा के तीन किलोमीटर परिधि तक नो ड्रॉन फ्लाई जोन घोषित है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर ड्रॉन को उड़ाने पर पाबंदी है। इसी बीच, गत 17 फरवरी को एयरफोर्स स्टेशन क्षेत्र में एक ड्रॉन उड़ता नजर आया। एयरफोर्स स्टेशन के सिक्योरिटी सेक्शन ने पुलिस में केन्द्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू की और तलाश के बाद ड्रॉन जब्त किया। उसके संचालक की तलाश की जा रही है।
बगैर अनुमति ड्रॉन उड़ाने पर होगी कार्रवाई: पुलिस (Police) ने ड्रॉन (Drone) संचालकों को चेताया है कि एयरफोर्स स्टेशन की तीन किमी परिधि में बिना अनुमति ड्रॉन उड़ाने पर पाबंदी है। सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद ही ड्रॉन उड़ाया जा सकेगा। पुलिस ने सभी होटल व शादी समारोह स्थलों के संचालकों को बिना अनुमति ड्रॉन न उड़ाने को पाबंद भी कराया था।

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