हाईकोर्ट
जोधपुर (कासं ) : राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। जोड़े ने परिजनों से जान का खतरा खतरा बताया था। प्रेमी युगल दो वर्ष से रिलेशनशिप में थे। 5 माह पहले दोनों में संबंध बनने से युवती गर्भवती हो गई। इस पर दोनों ने घर वालों को शादी के लिए मनाया लेकिन घर वाले राजी नहीं हुए। इसके बाद दोनों ने रजामंदी से शादी कर ली। घरवालों के धमकियों से परेशान होकर हाईकोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन के लिए याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन के आदेश जारी किए। बालोतरा क्षेत्र में रहने वाली युवती और उसके प्रेमी ने अपने एडवोकेट निखिल भण्डारी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में मुकदमा पेश कर बताया कि उनके आपस में प्रेम सम्बन्ध रहे हैं । इस प्रेम सम्बन्ध पूजा 5 महीने की गर्भवती है।
इस कारण उन दोनों ने अहमदाबाद में आपसी रजामंदी से हिन्दू रीति-रिवाज से 11 फरवरी को अहमदाबाद में शादी कर ली। जिसका विवाह प्रमाण-पत्र उन्होंने अपने एडवोकेट निखिल भण्डारी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन युवती के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों पति-पत्नी को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है। इस पर मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने प्रेम विवाह करने वाले इस जोड़े को पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए बाड़मेर पुलिस को आदेश दिए।
Editorial

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