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नितेश राणे का बड़ा हमला; महाराष्ट्र में हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य पदार्थों पर लगे प्रतिबंध'
By EditorialPublished on
भाजपा (BJP) विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अपनी पार्टी की सरकार द्वारा लिए गए फैसले की तर्ज पर महाराष्ट्र (Maharashtra) में भी खाद्य पदार्थों के हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट देते हुए हलाल प्रमाण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 18 नवंबर को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था। राणे ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि इस प्रक्रिया से प्राप्त धन का उपयो

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मुंबई । भाजपा (BJP) विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अपनी पार्टी की सरकार द्वारा लिए गए फैसले की तर्ज पर महाराष्ट्र (Maharashtra) में भी खाद्य पदार्थों के हलाल प्रमाणीकरण (Halal Certification) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट देते हुए हलाल प्रमाण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 18 नवंबर को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था। राणे ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि इस प्रक्रिया से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। हलाल प्रमाणपत्र के नाम पर एकत्र किए गए धन का उपयोग आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा है। इसका उपयोग हिंदू (Hindu) धर्म के खिलाफ किया जाता है। हमारे पास इससे संबंधित सभी सुबूत हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को हलाल प्रमाणीकरण पर उसी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। ऐसी दो कंपनियां हैं जो ऐसे प्रमाण प्रदान करती हैं। वे भी महाराष्ट्र से हैं। राणे ने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखेंगे।
- हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पाद पर प्रतिबंध
उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद प्रतिबंध के बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया। आदेश के अनुसार हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। हलाल प्रमाणीकरणयुक्त औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण वितरण एवं क्रय-विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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