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शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई हुई पूरी
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महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) ने कहा है कि उन्हें एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना (Shiv Sena) के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं पर 10 जनवरी, 2024 तक आदेश जारी करने में कोई बाधा नहीं दिखती है। क्रॉस-याचिकाओं को लेकर नार्वेकर ने पुष्टि की कि सुनवाई समाप्त हो गई है, जिसके बाद दोनों पक्षों - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) की ओर स

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मुंबई । महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) ने कहा है कि उन्हें एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना (Shiv Sena) के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं पर 10 जनवरी, 2024 तक आदेश जारी करने में कोई बाधा नहीं दिखती है। क्रॉस-याचिकाओं को लेकर नार्वेकर ने पुष्टि की कि सुनवाई समाप्त हो गई है, जिसके बाद दोनों पक्षों - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) की ओर से बहस हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते नार्वेकर के लिए क्रॉस-याचिकाओं पर निर्णय लेने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर अगले साल 10 जनवरी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा नार्वेकर को 31 दिसंबर तक फैसला देने का आदेश दिए जाने के बाद स्पीकर ने मुंबई में रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। उन्होंने नागपुर में समाप्त हुए राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सुबह के समय इस प्रक्रिया को जारी रखा। स्पीकर ने नागपुर के विधान भवन में कहा, "मुझे 10 जनवरी तक आदेश देने में कोई बाधा नहीं दिख रही है। फैसला कानून और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर होगा।" उन्होंने कहा, "मैंने सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया है। सभी दस्तावेजों को देखने और उनका अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आदेश दिया जाएगा।"
सीएम एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी जांच की थी, जिसने पिछली सुनवाई में विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि कार्यवाही को दिखावे तक सीमित नहीं किया जा सकता है। वह इसके आदेशों को "पराजित" नहीं कर सकता।
इससे पहले 18 सितंबर को शीर्ष अदालत ने स्पीकर को शिंदे और उनके प्रति निष्ठा रखने वाले शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सारिणी बताने का निर्देश दिया था।
अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से शिंदे गुट के विधायकों सहित 56 विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पीकर द्वारा तय की जाने वाली समय-सारणी से पीठ को अवगत कराने को कहा था। ठाकरे गुट ने जुलाई में शीर्ष अदालत का रुख किया और अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से शीघ्र फैसला करने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की।
अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में 2022 में शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने वाले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक सुनील प्रभु की याचिका में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बावजूद स्पीकर जानबूझकर फैसले में देरी कर रहे हैं। उसे "उचित" समय के भीतर उन पर निर्णय लेना होगा। हालांकि, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट द्वारा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके प्रति वफादार पार्टी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए स्पीकर को निर्देश देने के लिए एक अलग याचिका दायर की गई थी।

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