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मुंबई। मुंबई (mumbai) की एक विशेष अदालत (special court) ने एक नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूने और उसे 'हॉट' कहने के आरोपित 50 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोषी का यह कृत्य दर्शाता है कि उसका इरादा यौन उत्पीड़न करने का था। विशेष पाक्सो अदालत के न्यायाधीश ने आरोपित को पीछा करने और छेड़छाड़ के लिए आइपीसी की धाराओं के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) के प्रविधानों के तहत दोषी ठहराया। अदालत के फैसले की विस्तृत प्रति अब उपलब्ध हुई। मामला 24 मई 2016 का है, जब पीड़िता की उम्र महज 13 साल थी।
Editorial

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