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500 करोड के गोल्ड स्मगलिंग के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
By EditorialPublished on
एक एयरलाइन कर्मचारी (Airline Employee) की मदद से पिछले आठ महीनों के दौरान विदेश से करीब 500 किग्रा गोल्ड की स्मगलिंग (Gold Smuggling) में शामिल सिंडिकेट के पांच सदस्यों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दी है। गौरतलब है कि ये सिंडिकेट मोम में गोल्ड डस्ट की मिक्सिंग के जरिये इस स्मगलिंग को अंजाम दे रहा था। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 9 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर इस गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट का भंडाफोड करते हुये 4.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का 7.4 किग्रा गोल्ड जब्त

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मुंबई । एक एयरलाइन कर्मचारी (Airline Employee) की मदद से पिछले आठ महीनों के दौरान विदेश से करीब 500 किग्रा गोल्ड की स्मगलिंग (Gold Smuggling) में शामिल सिंडिकेट के पांच सदस्यों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दी है। गौरतलब है कि ये सिंडिकेट मोम में गोल्ड डस्ट की मिक्सिंग के जरिये इस स्मगलिंग को अंजाम दे रहा था। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 9 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर इस गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट का भंडाफोड करते हुये 4.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का 7.4 किग्रा गोल्ड जब्त किया था। इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी कर्मचारी से यह गोल्ड बरामद हुआ था। आरोप है कि यह कर्मचारी ही गोल्ड को एयरपोर्ट से बाहर निकालने में मदद करता था। अतिरिक्त सेशन जज राजेश सासने ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुये आरोपियों को आदतन अपराधी करार दिया है। जमानत याचिका में आरोपियों ने दलील पेश की थी कि वे मुंबई के स्थायी निवासी हैं और इस मामले में उनसे गोल्ड बरामदगी की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये। अदालत ने इस दलील को मानने से इंकार कर दिया है। अदालत का मानना है कि अगर आरोपियों को रिहा किया गया तो वे फिर गोल्ड स्मगलिंग को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही, उनके सबूतों से छेडछाड़ या फिर फरार होने की संभावना भी है।

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