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जोधपुर (सं)। विधानसभा चुनाव (vidhansabha election) के चलते पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर (jodhapur) में निषेधाज्ञा की धारा 144 (Dhara 144) लागू कर दी गई है। इसी के तहत अब किसी भी तरह की रैली, जुलूस अथवा सभा और रैलियों के सक्षम पुलिस अधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी होगा। वहीं, किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में सार्वजनिक स्थान पर नारे, चित्रण और पोस्टर आदि लगाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर दी है। जो 9 अक्टूबर शाम 5 से 7 दिसम्बर शाम 5 बजे तक लागू रहेगी ।
पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए। पहले आदेश के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे -
- कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक, रसायनिक सशस्त्र, आग्नेश अस्त्र- शस्त्र रिवॉल्वर, बंदूक, एमएल गन, सीएल गन आदि, गण्डासा, फरसी, तलवार, भाला, कृपाण, चक्र, छुरे, गुप्ती, कटर, धारिया, बाघनख, प्रतिबंधित हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थान पर लेकर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शित करेगा ।
(यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस, चुनावी ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड व चुनावी ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण रखने की छूट होगी। दिव्यांग व बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी की मदद से चल नहीं सकते हैं उनके लिए लाठी- बैशाखी का उपयोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के वो सदस्य जो प्रतियोगिता तैयार व भाग लेने जा रहे हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।)
- बाहर का कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट सीमा में किसी भी तरह के हथियार साथ लेकर नहीं आएगा । न ही सार्वजनिक स्थान पर इनका प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।
- साम्प्रदायिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वाले व उत्तेजनात्मक नारे, ऑडियो, वीडियो, का प्रचार- प्रसार नहीं किया जाएगा।
- धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष नहीं फैलाए जाएंगे। इंटरनेट व सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद व जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा ।
- किसी भी भी व्यक्ति के समर्थन या विरोध, दस से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक व राजकीय सम्पत्तियों पर नारा नहीं लिखा जाएगा। न ही चित्रण किया जा सकेगा। इसके साथ ही पोस्टर, होर्डिंग आदि नहीं लगाए जाएंगे। इस संबंध में मालिक की अनुमति के बगैर निजी सम्पत्ति का उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।
- सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन न तो किया जाएगा और न ही करवाया जाएगा। अधिकृत विक्रेता को छोड़ कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब लेकर नहीं घूम सकेगा।
- राजस्थान (rajasthan) पुलिस एक्ट 2007 की धारा 44 के तहत कोई व्यक्ति सक्षम पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर धरना, रैली, सभा या जुलूस का आयोजन नहीं कर पाएगा। चुनाव प्रचार की रैली के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना के साथ अधिकृत प्राधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी होगी। विवाह समारोह या शव यात्रा के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत रात उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं किया जा जएगा।
- कोई भी प्रत्याशी नामांकन के लिए निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की 100 मीटर परिधि में तीन से अधिक वाहन नहीं ले जा सकेंगे ।
-कोई भी प्रत्याशी नामांकन के दौरान खुद के अलावा चार से अधिक व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।
-किसी भी परिस्थति में वाहनों का काफिला दस से अधिक नहीं होगा। सुरक्षा में लगे वाहन अतिरिक्त होंगे ।
- मतदान (election) केन्द्र या आस-पास कोई भी व्यक्ति पहचान स्लिप के रूप में पोस्टर, झण्डे, चुनाव चिह्न, विज्ञापन या प्रदर्शन व उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।
- मतदान के दिन मतदान केन्द्र या मतगणना के दिन मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर परिधि में मोबाइल, वायरलैस सैट का उपयोग नहीं करेगा चुनावी ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा । मतदान के लिए मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्र लाने व वापस ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
Editorial

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