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कन्हैयालाल हत्याकांड : 11 के खिलाफ चार्ज शीट पेश, दो पाकिस्तानी भी
By EditorialPublished on
जयपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश चार्जशीट में एनआईए टीम ने 11 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में साफ लिखा गया है कि आरोपियों एक आतंकी मॉड्यूल के रूप में काम कर बदला लेने की साजिश रची थी। आरोपी कट्टरपंथी थे और भारत समेत दुनिया भर में आने वाले आपत्तिजनक ऑडियो/वीडियो/संदेशों से प्रेरित थे। दोनों आरोपियों ने पूरे देश में खौफनाक तरीके से अंजाम देने के लिए चाकूओं और हथियारों की व्यवस्था की थी। आरोपियों के मन में कन्हैया लाल की फेसबुक पोस्ट को लेकर आक्रोश था। कट्टरपंथी होने के चलते पूरे भारत में आतंक फैलाने के मकस

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नगर संवाददाता. उदयपुर : देश के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए ने 177 दिनों बाद चार्जशीट पेश कर दी है। टीम ने गुरूवार को जयपुर की एनआईए की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की हैं। इसमें मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। खास बात है कि ने अपनी पूरी इंवेस्टिगेशन के बाद दो नए आरोपियों को जोड़ा है। ये दोनों आरोपी पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान के दोनों आरोपियों को इस | मर्डर क्या और कैसे- कितना रोल रहा है? संभवतया ये दोनों युवक कई ग्रुप के एडमिन होने के साथ भडकाऊं मैसेज भेजते थे। इन्हीं ग्रुपों में ये सभी आरोपी जुड़े हुए थे।
जयपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश चार्जशीट में एनआईए टीम ने 11 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में साफ लिखा गया है कि आरोपियों एक आतंकी मॉड्यूल के रूप में काम कर बदला लेने की साजिश रची थी। आरोपी कट्टरपंथी थे और भारत समेत दुनिया भर में आने वाले आपत्तिजनक ऑडियो/वीडियो/संदेशों से प्रेरित थे। दोनों आरोपियों ने पूरे देश में खौफनाक तरीके से अंजाम देने के लिए चाकूओं और हथियारों की व्यवस्था की थी। आरोपियों के मन में कन्हैया लाल की फेसबुक पोस्ट को लेकर आक्रोश था। कट्टरपंथी होने के चलते पूरे भारत में आतंक फैलाने के मकसद से आरोपियों ने हत्या का वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। उन्होंने भारत के लोगों को डराने के बीच इस्लाम के प्रति लिखने पर डरने और आतंक फैलाने के इरादे से एक और धमकी भरा वीडियो भी शूट किया था।
गौरतलब है कि इस केस में सबसे पहले 29 जून को उदयपुर के धानमंडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उसी दिन एनआईए ने इस केस को री-रजिस्टर्ड कर अपनी जांच शुरू की। चार्जशीट से सामने आया है कि आरोपियों एक आतंकी गिरोह- मॉड्यूल के रूप में काम कर बदला लेने की साजिश रची थी। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120, 449, 302, 307, 324, 153(T), 153 (बी), 295 (ए), यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 18 और 20 और धारा के तहत चार्जशीट में दर्ज की गई है। यही नहीं आर्म्स एक्ट के 4/25 (1बी) की धारा भी लगाई गई है।
निर्ममता से की थी हत्या
28 जून को दोपहर में मालदास स्ट्रीट इलाके में भूतमहल गली में दुकान में कन्हैयालाल साहू की रियाज और गौस मोहम्मद ने धारदार हथियार से गर्दन काट दी थी। उस दौरान कन्हैयालाल के एक साथी टेलर पर जानलेवा हमला किया था । कन्हैया ने फेसबुक पर नुपूर शर्मा के समर्थन में रि-पोस्ट किया था । उसके बाद उसे धमकियां मिल रही थी । कन्हैया की सप्रीम टेलर्स नाम से दुकान थी, जहां उसके साथ ईश्चरलाल गौड़ और राजकुमार शर्मा भी काम करते थे । फिलहाल इस केस से जुड़े 9 आरोपी अजमेर की हाईसिक्योरिटी जेल में रखा गया हैं। सभी को अलग- अलग बैरक में रखा गया है।
इन-इन को बनाया आरोपी
मुख्य आरोपी 1. मोहम्मद रियाज अटारी पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी किशनपोल, उदयपुर
मुख्य आरोपी 2. मोहम्मद गौस पुत्र रफीक मोहम्मद निवासी किशन पोल, उदयपुर
3. मोहसिन खान पुत्र मुजफ्फर खान पठान निवासी किशनपोल, उदयपुर
4. आसिफ हुसैन पुत्र मो. हुसैन निवासी विजय सिंह पथिक नगर, सवीना, उदयपुर
5. मोहम्मद मोहसिन पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी विजय सिंह पथिक नगर, सवीना, उदयपुर
6. वसीम अली पुत्र स्व. इमरान अली निवासी किशनपोल, उदयपुर
7. फरहाद मोहम्मद शेख पुत्र अजाज मोहम्मद निवासी पटेल सर्कल, दीवान शाह कॉलोनी, उदयपुर
8. मोहम्मद जावेद, पुत्र मोहम्मद मोहरम निवासी खरादीवाड़ा, उदयपुर
9. मुस्लिम खान उर्फ रजा पुत्र स्व. शेर मोहम्मद निवासी परसोला, धरियावाद, प्रतापगढ़, राजस्थान
पाकिस्तान के ये दो आरोपी भी शामिल
10. सलमान कराची, पाकिस्तान
11. अबू इब्राहिम कराची पाकिस्तान

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