प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी की पात्रता से जुड़े छह महीने के ब्रिज कोर्स के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने एक बार फिर पंजीकरण का पोर्टल खोल दिया है। B.Ed डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत पात्र शिक्षकों को इस कोर्स में पंजीकरण कराने का नया अवसर मिला है। पंजीकरण की प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद पंजीकरण की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

NIOS के अनुसार, यह निर्णय सरकारी शिक्षकों सहित विभिन्न हितधारकों से मिले अनुरोधों के बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से लिया गया है। जिन पात्र सेवारत प्राथमिक शिक्षकों ने अब तक छह महीने के सर्टिफिकेट कोर्स (ब्रिज) इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

यह ब्रिज कोर्स प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले उन शिक्षकों के लिए है, जिनकी नियुक्ति B.Ed डिग्री के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार हुई थी और जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सेवा में थे। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को M.A. Diary No. 4303/2024 in Civil Appeal No. 5068 of 2023 (Devesh Sharma vs. Union of India & Ors.) मामले में फैसला सुनाते हुए ब्रिज कोर्स से संबंधित निर्देश दिए थे। इसके बाद NIOS ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में छह महीने का सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स शुरू किया। निर्धारित पात्रता के दायरे में आने वाले शिक्षकों के लिए इस पाठ्यक्रम को पूरा करना उनकी सेवा संबंधी पात्रता बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

NIOS के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, निर्धारित अवधि में कोर्स पूरा नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य हो सकती है। यह ब्रिज कोर्स मौजूदा प्राथमिक शिक्षक पद की पात्रता बनाए रखने के लिए है और भविष्य में प्राथमिक शिक्षक के अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए इसकी मान्यता नहीं होगी।

पंजीकरण के लिए पात्र शिक्षक NIOS के आधिकारिक पोर्टल bridge.nios.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यान से पढ़कर अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी भरनी होगी, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन जमा करने के बाद पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।

NIOS ने दोहराया है कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 है और इसके बाद समय सीमा बढ़ाने की योजना नहीं है। ऐसे में पात्र सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए निर्धारित समय में पंजीकरण पूरा करना जरूरी है, क्योंकि यह प्रक्रिया उनकी मौजूदा सेवा पात्रता से सीधे जुड़ी हुई है।

Pratahkal Bureau

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