डीग में जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्डों का नया प्रारूप जारी, आपत्तियां 5 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगी
डीग में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने जिला परिषद और पांच पंचायत समितियों के वार्डों का नया प्रारूप प्रकाशित किया। आपत्तियां 5 जनवरी 2026 तक दर्ज कराई जा सकेंगी। यह कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत वैधानिक रूप से सुनिश्चित की गई है।

डीग, 30 दिसंबर। राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 एवं 4 के अंतर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उत्सव कौशल ने जिले की जिला परिषद डीग और पांच पंचायत समितियों – पहाड़ी, बृजनगर, कुम्हेर, डीग एवं कामां – के वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का नया प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। यह कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 12(2), 13(2) और 14(2) के तहत वैधानिक रूप से सुनिश्चित की गई है।
जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि उक्त प्रारूप का प्रकाशन जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेशानुसार किया गया है। इसमें समस्त निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन तथा सीमाओं का पुनर्निधारण शामिल है। प्रारूप की प्रति संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी गई है ताकि आमजन इसे अवलोकन कर सकें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी वयस्क नागरिक या मतदाता को इस पुनर्गठन या नवसृजन तथा सीमाओं के निर्धारण के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 5 जनवरी 2026 तक जिला कलेक्टर कार्यालय, डीग के 'पंचायत अनुभाग' में लिखित रूप में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह कदम जिले में पारदर्शिता और सुचारू निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिला परिषद डीग और संबंधित पंचायत समितियों के वार्डों का यह नया प्रारूप आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा।

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