डीग में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर सख्ती, मैरिज गार्डन और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई
डीग में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर सख्ती शुरू कर दी है। मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन, विवाह स्थल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के आदेश जारी किए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई के साथ लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।

खाद्य विभाग ने 23 जुलाई को जिला रसद कार्यालयों को जिले में संचालित मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन, विवाह स्थल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान यदि कहीं घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग होता पाया गया तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन, विवाह स्थल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त किए जाने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय को लिखा जाएगा।
जिला रसद अधिकारी, डीग ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए शीघ्र ही टीम गठित कर अभियान चलाया जाएगा और नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी मैरिज गार्डन, विवाह स्थल या सामुदायिक भवन द्वारा शादी-पार्टियों के आयोजन के लिए घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग की अनुमति दी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। ऐसे विवाह स्थलों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्थानीय निकाय को उनका लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा जाएगा।
इसी प्रकार यदि किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता पाया गया तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला रसद अधिकारी ने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा विवाह स्थल संचालकों को निर्देशित किया है कि वे केवल वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग सुनिश्चित करें। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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