राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूंध खोह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष सत्र का आयोजन।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूंध खोह में आयोजित शिविर के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते विधिक जागरूकता टीम के इंचार्ज आनंद प्रकाश पटेल एडवोकेट। मंच पर प्रिंसिपल विशना कुमारी एवं अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज गौड़ के निर्देशन में संचालित सघन विधिक जागरूकता अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूंध खोह में प्रभावी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रिंसिपल विशना कुमारी ने की, जबकि संचालन विधिक जागरूकता टीम इंचार्ज आनन्द प्रकाश पटेल एडवोकेट द्वारा किया गया।
शिविर में आनन्द प्रकाश पटेल एडवोकेट ने विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों, बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इसके लिए निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वरोजगार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, बालकों के प्रति अपराधों की पहचान, बचाव एवं सुरक्षा उपायों पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
शिविर के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। साथ ही भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत महिलाओं के प्रति लैंगिक अपराधों की रोकथाम से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी गई।
इस अवसर पर सुनीता गुर्जर, भूपेंद्र सिंह, फतेह सिंह, शिवमंगल सहित समस्त विद्यालय स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। शिविर ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच विधिक जागरूकता को सुदृढ़ करते हुए समाज में कानून के प्रति समझ और जिम्मेदारी को मजबूत करने का संदेश दिया।

Pratahkal Bureau
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