डीग में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, महिलाओं को कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी
डीग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं को कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा कानून और निःशुल्क विधिक सहायता की अहम जानकारी दी गई।

तस्वीर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डीग के महिला एवं बाल विकास कार्यालय परिसर में जागरूकता शिविर के बैनर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
डीग में 14 जुलाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज गौड़ के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास कार्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम किशन शर्मा ने की। इस अवसर पर लीगल डिफेंस काउंसिल के चीफ विनोद कुमार शर्मा तथा डिप्टी चीफ राजेन्द्र शर्मा भी उपस्थित रहे।
शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा क्षेत्र की अन्य महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध विधिक सहायता और विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक करना रहा।
शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम किशन शर्मा ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और जब तक वे अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगी, तब तक एक सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।
राम किशन शर्मा ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम तथा इसके तहत उपलब्ध कानूनी सहायता, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, निःशुल्क विधिक सहायता योजना जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को अदालत में पैरवी के लिए मुफ्त वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, तथा भरण-पोषण के अधिकार और लैंगिक समानता से जुड़े कानूनों की जानकारी दी।
सचिव राम किशन शर्मा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समाज की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए उनसे अपने-अपने क्षेत्रों में शोषित और पीड़ित महिलाओं की सहायता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्याय दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित महिलाएं किसी भी समय सहायता के लिए सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता योजनाओं के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

Pratahkal Bureau
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