बोरई में विधिक जागरूकता शिविर, ग्रामीणों को बताए कानूनी अधिकार और योजनाओं के लाभ
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीग द्वारा आयोजित शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

डीग जिले के ग्राम पंचायत बोरई में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के दौरान (बाएं से दाएं) प्राधिकरण के पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीण कानूनी सहायता की जानकारी देने वाला बैनर थामे हुए।
आमजन को उनके कानूनी अधिकारों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत बोरई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी प्राप्त की।
कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग के अध्यक्ष हेमराज गौड़ के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम किशन शर्मा (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश), डीग ने उपस्थित ग्रामीणों को नालसा स्कीम, निशुल्क विधिक सहायता, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल श्रम निषेध, बाल विवाह रोकथाम तथा पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वे जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। शिविर के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का भी आह्वान किया गया।
कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा असिस्टेंट आशुतोष शर्मा भी उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को कानूनी जागरूकता बढ़ाने और न्याय तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया।

Pratahkal Bureau
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