उपभोक्ताओं को सही तौल एवं माप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग ने जिले में धर्मकांटों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान बिना वैध सत्यापन के संचालित चार धर्मकांटे पकड़े गए, जिन पर कुल 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं सत्यापन प्रमाण-पत्र निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित नहीं करने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध भी जुर्माना लगाया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी नीरज वर्मा ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से जिलेभर में धर्मकांटों की विशेष जांच की जा रही है। इसी क्रम में दौसा जिले के 16 धर्मकांटों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान श्री बालाजी धर्मकांटा (बापी), श्री गणेश कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा महआ, लक्ष्मी कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा मंडावर तथा सैनी कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा सिकराय बिना वैध सत्यापन के संचालित पाए गए। इन चारों धर्मकांटों पर कुल 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ धर्मकांटों पर सत्यापन प्रमाण-पत्र निर्धारित डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं मिला। इस पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

नीरज वर्मा ने कहा कि जिले में धर्मकांटों एवं अन्य तौल उपकरणों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने संचालकों से समय-समय पर विभाग से सभी तौल उपकरणों का सत्यापन कराकर ही उनका उपयोग करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना सत्यापन तौल उपकरण संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Pratahkal Bureau

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