आसाराम के बेटे नारायण साईं का तलाक मंजूर ; पत्नी को देना होगा ₹2 करोड़, जानिए कोर्ट का फैसला
इंदौर फैमिली कोर्ट ने रैप दोषी नारायण साईं की पत्नी जानकी हरपालानी को तलाक देते हुए 2 करोड़ रुपये की स्थायी भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया। अदालत ने तीन महीने के भीतर राशि भुगतान करने को कहा, जबकि पति जेल में हैं। यह फैसला आठ वर्षों से लंबित वैवाहिक विवाद को समाप्त करता है।

इंदौर स्थित कुटुंब न्यायालय (फैमिली कोर्ट) का बाहरी दृश्य
इंदौर की फैमिली कोर्ट ने हाल ही में एक हाई‑प्रोफाइल तलाक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नारायण साईं की पत्नी जानकी हरपालानी (जानकी देवी) को तलाक देने के साथ ही उन्हें स्थायी भरण‑पोषण के रूप में 2 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। नारायण साईं, जो कि स्वयंघोषित गॉडमैन आसाराम के बेटे हैं, इस समय गुजरात के सूरत जिले की जेल में जीवन पर्यंत कारावास की सजा काट रहे हैं, रैप के जुर्म में दोषी पाए जाने के बाद।
फैसले की दिनांक 2 अप्रैल 2026 है, और अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह राशि तीन महीने के भीतर अदा की जानी चाहिए। जानकी हरपालानी ने 2018 में तलाक के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मानसिक क्रूरता और अन्य आधारों का हवाला दिया था, और 5 करोड़ रुपये की एकमुश्त भरण-पोषण राशि की मांग की थी।
इस दंपति की शादी 2008 में हुई थी और उनके कोई संतान नहीं हैं। तलाक की पहले की सुनवाई में अदालत ने नारायण साईं को मासिक 50,000 रुपये भरण-पोषण देने का आदेश दिया था, लेकिन उनके वकील की माने तो पिछले आठ वर्षों में कोई राशि प्रदान नहीं की गई।
जानकी के वकील अनुरागचंद्र गोयल ने बताया कि याचिका में प्रस्तुत प्रमाण पर्याप्त और ठोस थे, जिसके आधार पर अदालत ने दंपति के 18 वर्षीय वैवाहिक संबंध को समाप्त करते हुए तलाक का आदेश दिया। 24 मार्च 2026 की सुनवाई में नारायण साईं को अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्होंने अपनी कानूनी स्थिति दर्ज कराई। इस निर्णय ने लंबे समय से लंबित इस वैवाहिक विवाद को समाप्त किया है और जेल में रहने वाले दोषी पति पर महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व थोप दिया है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से अहम है, बल्कि समाज में यह भी दर्शाता है कि जेल में रहकर भी दायित्वों से बचना संभव नहीं है।

Manyaa Chaudhary
यह 'प्रातःकाल' में एसोसिएट एडिटर के पद पर हैं। और पिछले दो वर्षों से इन्हें रिपोर्टिंग और इवेंट मैनेजमेंट का अनुभव है। इससे पहले इन्होंने 'स्वदेश न्यूज़ चैनल' में बतौर ट्रेनी रिपोर्टर काम किया है। ये विशेष रूप में मनोरंजन, स्पोर्ट्स, और क्राइम रिपोर्टिंग क्षेत्र में समर्थ हैं। अभी यह जर्नलिज्म की पढाई कर रही हैं।
