J&K: 93 लाख की जमीन धोखाधड़ी मामले में गुलाम मोही-उद-दीन डार गिरफ्तार
आरोपियों ने माइग्रेंट संपत्ति बेचने का झांसा देकर 93 लाख रुपये ठगे थे। बैंक खाता भी ठगी वाले दिन ही खोला गया था।

तस्वीर में हथकड़ी बंधे हुए एक व्यक्ति के हाथ पीछे बंधे दिखाई दे रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने जमीन और संपत्ति से जुड़ी कथित 93 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी गुलाम मोही-उद-दीन डार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अब्दुल खालिक डार के पुत्र गुलाम मोही-उद-दीन डार निवासी जवालापोरा, सैमसन बडगाम के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी सब-जज, श्रीनगर की अदालत से जारी आदेश और वारंट के अनुपालन में की गई।
क्राइम ब्रांच के मुताबिक, आरोपी पिछले करीब एक साल से गिरफ्तारी से बच रहा था। उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू-स्पेशल क्राइम विंग कश्मीर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह कार्रवाई एफआईआर नंबर 17/2026 के तहत की गई है।
मामले की शुरुआत एक लिखित शिकायत से हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि जमीन के कथित ब्रोकर डार ने सह-आरोपी सोम नाथ कौल के साथ मिलकर शिकायतकर्ता से 93 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।
जांच के अनुसार, आरोपियों ने पुलवामा के द्रुसु में पांच कनाल माइग्रेंट जमीन और बिजबेहाड़ा में 300 खड़े पेड़ों को बेचने का कथित प्रस्ताव दिया। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी समझौतों का इस्तेमाल किया गया।
जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि ठगी की रकम को स्थानांतरित करने के लिए जिस बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया, वह रकम ट्रांसफर किए जाने वाले दिन ही खोला गया था।
क्राइम ब्रांच के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर लोगों को माइग्रेंट संपत्ति बेचने का भरोसा दिलाया और खुद को उसका मालिक या अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बताया।
मामले का दूसरा आरोपी सोम नाथ कौल अभी फरार है और उसके खिलाफ ‘ह्यू एंड क्राई नोटिस’ जारी है। क्राइम ब्रांच ने कहा है कि कथित धोखाधड़ी के पूरे नेटवर्क और उसकी गतिविधियों की जांच जारी है।

Pratahkal Bureau
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