पत्नी पर यौन प्रताड़ना का इलज़ाम ; जानें बेंगलुरु के इस वैवाहिक विवाद की सच्चाई
बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने पत्नी पर यौन प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और जबरन संबंध बनाने के आरोप लगाए। 2022 से 2024 के बीच हुए कथित घटनाक्रम पर FIR दर्ज, मामला जांच के अधीन है और वैवाहिक उत्पीड़न के नए पहलुओं पर सवाल खड़े करता है।

वैवाहिक प्रताड़ना और मानसिक तनाव के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक चित्र।
बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत ने वैवाहिक संबंधों में उत्पीड़न और मानसिक हिंसा के एक अलग पहलू को उजागर किया है, जिसने पूरे मामले को संवेदनशील और चर्चा का विषय बना दिया है।
नागरभवी निवासी इस व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी 31 वर्षीय पत्नी शिल्पा ने उसे लगातार मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। शिकायत के अनुसार, दोनों की शादी बेंगलुरु के एक निजी समारोह में हुई थी, जिसके बाद वे जक्कुर स्थित एक विला में रहने लगे। लेकिन समय के साथ वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ता गया। पति का दावा है कि उसकी सास आशा ने उसे घर से दूर रखने की कोशिश की और अपनी बेटी के लिए “बेहतर” जीवनसाथी तलाशने के लिए उसे छोड़ने के लिए उकसाया। वहीं, उसने अपने ससुर माधव कृष्ण पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उसे धमकाने के लिए लोगों को भेजा।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि उसकी पत्नी अक्सर उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाती थी और उसके जीवन स्तर से असंतुष्ट रहती थी। वह अपने “अमीर” दोस्तों के साथ समय बिताती थी और पार्टी व शराब से भरे जीवनशैली को प्राथमिकता देती थी, जिससे वैवाहिक तनाव और बढ़ता गया।
मामले का सबसे गंभीर पहलू तब सामने आता है जब पति ने अपनी पत्नी पर ‘यौन प्रताड़ना’ के आरोप लगाए। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी उसे अश्लील वीडियो भेजती थी और उन वीडियो में दिखाए गए ‘अप्राकृतिक’ कृत्यों को दोहराने के लिए मजबूर करती थी। इतना ही नहीं, उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने उसे अपने एक मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि पत्नी निजी जीवन की बातें दूसरों के साथ साझा करने पर जोर देती थी और उसने अपने पूर्व प्रेमियों के साथ संबंध होने की बात भी स्वीकार की थी।
इस पूरे मामले में कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण है। 17 मार्च 2026 को बेंगलुरु में इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 4 मार्च 2022 से 24 सितंबर 2024 के बीच हुई कथित घटनाओं का उल्लेख है। मामला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें आपराधिक धमकी, गलत तरीके से रोकना और आपराधिक विश्वासघात जैसे आरोप शामिल हैं। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि 24 सितंबर 2024 को उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और उसे केवल अपनी वर्दी और एक लैपटॉप ले जाने की अनुमति दी गई, जबकि उसकी पत्नी को उसकी मां चेन्नई ले गईं।
यह मामला अभी जांच के अधीन है और सभी आरोप फिलहाल एक पक्ष के दावे हैं, जिनकी पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। हालांकि, यह घटना वैवाहिक संबंधों में उत्पीड़न के जटिल और कम चर्चित पहलुओं को सामने लाती है, जो समाज और कानून दोनों के लिए गंभीर विचार का विषय है।

Manyaa Chaudhary
यह 'प्रातःकाल' में एसोसिएट एडिटर के पद पर हैं। और पिछले दो वर्षों से इन्हें रिपोर्टिंग और इवेंट मैनेजमेंट का अनुभव है। इससे पहले इन्होंने 'स्वदेश न्यूज़ चैनल' में बतौर ट्रेनी रिपोर्टर काम किया है। ये विशेष रूप में मनोरंजन, स्पोर्ट्स, और क्राइम रिपोर्टिंग क्षेत्र में समर्थ हैं। अभी यह जर्नलिज्म की पढाई कर रही हैं।
