क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले के भदरसा इलाके में जुलाई 2024 में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप सामने आए, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया।


घटना की सूचना:

घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर 29 जुलाई 2024 को FIR दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।

आरोप और गिरफ्तारियाँ:

पुलिस जांच के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए:

मुख्य आरोपी:

  • नाम: मोइद (मुईद/मोइन) ख़ान
  • पहचान: स्थानीय समाजवादी पार्टी (SP) नेता और बेकरी मालिक

सह-आरोपी:

  • नाम: राजू ख़ान
  • पहचान: मोइद ख़ान का कर्मचारी


गिरफ्तारी: 30 जुलाई 2024

धाराएँ:

  • IPC – सामूहिक दुष्कर्म
  • POCSO Act – नाबालिग से यौन अपराध



जांच और पुलिस कार्रवाई:

पुलिस व विशेष जांच एजेंसियों द्वारा की गई प्रमुख कार्रवाइयाँ:

  • DNA सैंपल और मेडिकल रिपोर्ट जुटाई गई
  • पीड़िता व परिजनों के बयान दर्ज
  • घटनास्थल और आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच
  • मामला विशेष POCSO कोर्ट, अयोध्या में ट्रायल के लिए भेजा गया



कोर्ट का फैसला (जनवरी 2026):

28–29 जनवरी 2026 को अयोध्या की विशेष POCSO अदालत ने फैसला सुनाया:

मोइद ख़ान:

  • आरोपों से बरी

कारण:

  • पीड़िता से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं
  • DNA रिपोर्ट ने पुष्टि नहीं की


राजू ख़ान:

  • दोषी करार

सजा:

  • 20 साल की कठोर कैद
  • लगभग ₹50,000 जुर्माना

आधार:

  • DNA रिपोर्ट पॉज़िटिव

मोइद ख़ान की वर्तमान स्थिति:

हालाँकि गैंगरेप केस में बरी होने के बावजूद:

मोइद ख़ान जेल में ही बंद है

कारण:

  • अन्य आपराधिक मामलों में लंबित कार्यवाही
  • अलग-अलग केसों में न्यायिक प्रक्रिया जारी


राजनीतिक प्रतिक्रिया:

समाजवादी पार्टी नेतृत्व, खासकर अखिलेश यादव, ने कहा:

  • मोइद ख़ान को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया गया
  • सरकार पर ‘बुलडोज़र राजनीति’ करने का आरोप
  • दावा: “सच की जीत हुई है”

आपराधिक पृष्ठभूमि का ऐंगल:

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार:

मोइद ख़ान पर 2012 से कई आपराधिक मामले दर्ज

आरोपों में शामिल:

  • हत्या
  • दंगा
  • धमकी और जबरन वसूली

मुख्य बिंदु एक नज़र में:

  • मामला: नाबालिग से गैंगरेप (POCSO)
  • स्थान: भदरसा, अयोध्या
  • FIR: 29 जुलाई 2024
  • आरोपी: मोइद ख़ान (SP नेता), राजू ख़ान

फैसला:

  • मोइद ख़ान बरी
  • राजू ख़ान को 20 साल की सजा
  • अगला कदम: हाईकोर्ट में चुनौती

अपडेट:

  • हाईकोर्ट अपील
  • अन्य मामलों की सुनवाई
  • राजनीतिक और कानूनी प्रतिक्रियाएँ

जैसे-जैसे नया अपडेट आएगा, खबर अपडेट की जाएगी।

Manyaa Chaudhary

Manyaa Chaudhary

यह 'प्रातःकाल' में एसोसिएट एडिटर के पद पर हैं। और पिछले दो वर्षों से इन्हें रिपोर्टिंग और इवेंट मैनेजमेंट का अनुभव है। इससे पहले इन्होंने 'स्वदेश न्यूज़ चैनल' में बतौर ट्रेनी रिपोर्टर काम किया है। ये विशेष रूप में मनोरंजन, स्पोर्ट्स, और क्राइम रिपोर्टिंग क्षेत्र में समर्थ हैं। अभी यह जर्नलिज्म की पढाई कर रही हैं।

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