उदयपुर। जिले के मावली थाना क्षेत्र में एक विवाद ने कानूनी मोड़ ले लिया है, जिसमें एक व्यक्ति ने थार वाहन की खरीद के दौरान भुगतान न करने और वाहन को गिरवी रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार, धमेन्द्र पुत्र रमेश कुमार टिलावत निवासी मोगाणा मावली ने पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर अशोक कुमार टिलावत की ओर से महेन्द्र सिंह राव पुत्र गोपाल सिंह निवासी सूरजपुरा, राजसमंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने उनकी थार वाहन को 13 लाख रुपए में खरीदने का प्रस्ताव रखा। इस समझौते के तहत 4 सितंबर को दोनों पक्षों के बीच लिखित अनुबंध हुआ और आरोपी ने दो चेक जारी किए।

निर्धारित समय पर बैंक में चेक प्रस्तुत किए जाने पर वे अस्वीकार कर दिए गए। जब मामले में आरोपी से संपर्क किया गया, तो पता चला कि उसने उक्त वाहन को मुकेश मीणा निवासी ढाणी जोरा मीणा, नीम का थाना, सीकर के यहां गिरवी रख दिया है।

मावली थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मामले की कानूनी कार्रवाई और वाहन के अस्तित्व की पुष्टि के लिए आगे की जांच जारी है। यह मामला स्थानीय वाहन व्यापार और लेन-देन में सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करता है।

Pratahkal Bureau

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