सीएम हेल्पलाइन की सक्रियता: मनासा में दो रेस्टोरेंट शट डाउन, अस्वच्छता पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा टीम ने अस्वच्छता और बिना पंजीयन के संचालित रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई कर उन्हें बंद कराया है।

नीमच जिले के मनासा में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अस्वच्छता मिलने पर एक रेस्टोरेंट की जांच करते हुए नमूने एकत्र किए जा रहे हैं।
नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों ने एक बार फिर प्रशासनिक तत्परता को सिद्ध कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मानकों की अनदेखी और गंभीर अस्वच्छता के चलते दो प्रमुख रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, अपर कलेक्टर बी.एस. कलेश और एसडीएम किरण आंजना के निर्देशन में की गई इस छापेमारी से खाद्य व्यवसाय से जुड़े संचालकों में हड़कंप मच गया है।
कार्यवाही का मुख्य केंद्र बरलाई रोड स्थित 'देशी तड़का रेस्टोरेंट' रहा, जहां बासी भोजन परोसने की गंभीर शिकायत सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रसोई में गंदगी का अंबार था, बर्तन अस्वच्छ थे और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों का भंडारण अत्यंत असुरक्षित और दूषित परिस्थितियों में किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीयन वर्ष 2024 में ही समाप्त हो चुका था, जिसके बाद भी अवैध रूप से व्यापार जारी था। विभाग ने मौके से लहसुन-प्याज की ग्रेवी, मिर्ची पाउडर और आटे के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
इसी कड़ी में रामपुरा रोड स्थित 'होटल किंगफिशर' की भी जांच की गई, जहां की स्थिति और भी भयावह मिली। वहां भी अस्वच्छ वातावरण में ही खाद्य निर्माण और बिक्री की जा रही थी। होटल की दीवारों पर पुताई का अभाव था और किचन में व्याप्त गंदगी से जनस्वास्थ्य पर सीधा खतरा उत्पन्न हो रहा था। यहां भी बिना किसी वैध पंजीयन के होटल संचालित पाया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए मक्का आटे के नमूने लिए और होटल को शट डाउन कर दिया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी और यशवंत कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुई इस संयुक्त कार्रवाई में कुल पांच नमूने लिए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अधिनियम के तहत अगली कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना पंजीयन और अस्वच्छ दशा में खाद्य सामग्री बेचने पर तीन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा और नियमित अंतराल पर ऐसी निगरानी जारी रहेगी।

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