राष्ट्रीय लोक अदालत में 91,345 प्रकरणों का निस्तारण, ₹10.92 करोड़ के अवार्ड पारित
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मान सिंह चूण्डावत के नेतृत्व में आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति से 91 हजार से अधिक लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलझाया गया।

जिला मुख्यालय पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान गठित बेंचों की कार्यवाही का निरीक्षण करते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मान सिंह चूण्डावत एवं सचिव सुनील कुमार गोयल।
राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मान सिंह चूण्डावत ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित एवं माल्यार्पण कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने समस्त ताल्लुका सचिवों के साथ ऑनलाइन जुड़कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रेरित किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले की विभिन्न न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर व्यापक स्तर पर निस्तारण किया गया। पूरे जिले में कुल 91,345 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण करते हुए 10 करोड़ 92 लाख रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
लोक अदालत में बैंक ऋण, चेक अनादरण, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, टेलीफोन विभाग तथा राजस्व विभाग से संबंधित कुल 48,235 प्री-लिटिगेशन आवेदनों का भी समाधान किया गया। इन मामलों के निस्तारण के उपरांत 1 करोड़ 46 लाख रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
इन प्रकरणों के प्रभावी निस्तारण के लिए जिलेभर में कुल 15 बेंचों का गठन किया गया, जिन्होंने दिनभर सुनवाई कर आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मान सिंह चूण्डावत एवं प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल ने जिला मुख्यालय पर गठित बेंचों की कार्यवाही का निरीक्षण किया तथा पक्षकारों से संवाद कर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जानी।
कार्यक्रम के समापन पर प्राधिकरण अध्यक्ष चूण्डावत एवं सचिव गोयल ने राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सफल बनाने में योगदान देने वाले न्यायिक अधिकारियों, बेंच सदस्यों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों, न्यायिक कर्मचारियों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से न केवल वर्षों पुराने विवादों का त्वरित समाधान संभव है, बल्कि न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाकर आमजन को तत्काल राहत भी प्रदान की जा सकती है।

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