भदेसर तहसील में नियमों की अनदेखी पर मैसर्स नवकार फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस रद्द, विभाग ने शुरू किया विशेष जांच अभियान।

चित्तौड़गढ़ जिले में यूरिया की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती करते हुए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर मैसर्स नवकार फर्टिलाइजर्स, मंडपिया तहसील भदेसर का उर्वरक अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई से जिले के उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।

जिले में उर्वरक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा यूरिया की कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को सहायक निदेशक कृषि अंशु चौधरी, कृषि अधिकारी गोपाल लाल शर्मा एवं डॉ. शिवांगी जोशी ने मैसर्स नवकार फर्टिलाइजर्स भदेसर के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं पाया गया। इसके साथ ही अनुज्ञापत्र में ओ फार्म सम्मिलित नहीं होने की भी गंभीर अनियमितता सामने आई। मामले को गंभीर मानते हुए डॉ. शिवांगी जोशी द्वारा प्रतिष्ठान के उर्वरक अनुज्ञापत्र के निलंबन की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर मैसर्स नवकार फर्टिलाइजर्स, मंडपिया तहसील भदेसर का उर्वरक अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

कृषि विभाग ने जिले के समस्त आदान विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे नियमानुसार ही आदानों का विक्रय करें तथा प्रत्येक कृषक को अनिवार्य रूप से बिल उपलब्ध करवाएं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख प्रतिष्ठान पर नियमानुसार संधारित रखना अनिवार्य है। विभागीय कार्रवाई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उर्वरक वितरण में अनियमितता और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम लगातार जारी रहेंगे।

Pratahkal Bureau

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