अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रहार करते हुए बेगूं पुलिस ने 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ)(1) का प्रयोग करते हुए मादक पदार्थ तस्कर की करीब 50 लाख रुपये मूल्य की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई तस्करों के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्रसिंह यादव के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावतभाटा भगवतसिंह हिंगड़ तथा पुलिस उप अधीक्षक बेगूं अंजलिसिंह के सुपरविजन में पुलिस ने गहन जांच-पड़ताल की। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रामपुरिया, थाना बेगूं निवासी बालकिशन धाकड़ उर्फ बाल किशन पुत्र कन्हैयालाल धाकड़ के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत हरियाणा के अंबाला जिले के नागल थाना एवं बेगूं थाना में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर उसके द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान सुनिश्चित की।

इस संबंध में बेगूं पुलिस ने 6 मई 2026 को ग्राम रामपुरिया स्थित खसरा नंबर 669 में निर्मित मकान और एक ट्रैक्टर को फ्रीज करने का विस्तृत प्रस्ताव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर, SAFEMA (FOPA) एवं NDPS Act, नई दिल्ली को प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत भारत सरकार की सक्षम प्राधिकारी ने उक्त संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज करने का आदेश पारित किया। आदेश की अनुपालना करते हुए स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान और ट्रैक्टर को फ्रीज कर दिया। पुलिस के अनुसार, इस जब्ती की कुल अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। यह कठोर कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करों की अवैध कमाई पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों में कानून का भय पैदा करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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