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बेगूं: चैक अनादरण के दो अलग-अलग मामलों में एक ही आरोपी दोषी करार
By Deepanshu Sharma, ChittorgarhPublished on
एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉ. पीयूष जैलिया ने आरोपी कालूलाल को दो अलग-अलग चेक बाउंस प्रकरणों में कारावास और कुल 2.70 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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बेगूं की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, जहां न्यायाधीश डॉ. पीयूष जैलिया ने धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दो परिवादों पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
मामले का विवरण
प्रकरण अनुसार आरोपी कालूलाल पिता रूपलाल औड, निवासी प्रतापपुरा, तहसील बेगूं, थाना बेगूं के विरुद्ध दो अलग-अलग परिवाद प्रस्तुत किए गए थे।
पहला प्रकरण: परिवादी संग्राम शर्मा
- परिवादी संग्राम शर्मा पुत्र देवीलाल शर्मा, निवासी पाछुन्दा हाल मुकाम बेगूं द्वारा 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रुपये) के चैक अनादरण का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
- "न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये) का जुर्माना तथा एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।"
- जुर्माने की अदायगी नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी पारित किया गया।
दूसरा प्रकरण: परिवादी सुरेन्द्र कुमार दक
- परिवादी सुरेन्द्र कुमार दक, निवासी बेगूं द्वारा 80,000/- (अक्षरे अस्सी हजार रुपये) के चैक अनादरण का परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
- "इस मामले में भी न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 1,20,000/- (अक्षरे एक लाख बीस हजार रुपये) का जुर्माना तथा एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।"
- जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया।
विधिक पैरवी
दोनों मामलों में आरोपी एक ही है, जबकि परिवादी अलग-अलग हैं।
दोनों प्रकरणों में परिवादियों की ओर से पैरवी निम्नलिखित अधिवक्ताओं द्वारा की गई:
- एडवोकेट भोलेश कुमार भट्ट
- मोहम्मद एतमाद अजमेरी
- शोहीद शाह
- संकल्प भट्ट

Deepanshu Sharma, Chittorgarh
नाम: दीपांशु शर्मा
वर्तमान पद: रिपोर्टर (प्रातःकाल)
कार्यक्षेत्र: बेगू तहसील (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): राजनीतिक एवं प्रशासनिक
अनुभव: 8 वर्ष (कुल)
कार्यक्षेत्र और विशेषज्ञता
- राजनीतिक विश्लेषण: बेगू क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण और राजनीतिक घटनाक्रमों की कवरेज।
- जनसमस्याएं: आमजन की समस्याओं, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सुविधाओं से संबंधित समाचार।
- त्वरित कवरेज: क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं और तात्कालिक खबरों की सबसे पहले कवरेज।
- प्रशासनिक खबरें: प्रशासनिक निर्णयों, विभागीय कार्यप्रणालियों और अंदरूनी (अंदर खाने की) खबरों की सटीक जानकारी।
पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)
- प्रातःकाल: पिछले 3 वर्षों से लगातार 'प्रातःकाल' समाचार पत्र के साथ जुड़कर बेगू तहसील में कार्यरत हैं।
- पूर्व अनुभव: इससे पहले 5 वर्ष पूर्व से सांध्यकालीन दैनिक 'कवर स्टोरी' समाचार पत्र से जुड़े हुए थे।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
कला स्नातक (B.A.)
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