बड़ी सादड़ी: मुनीम सेन हत्याकांड में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
अवैध संबंधों के चलते 2015 में लट्ठ मारकर की गई थी हत्या, अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

बड़ी सादड़ी। बड़ीसादड़ी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभिषेक ने हत्या के एक प्रकरण में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
घटना 29 सितंबर 2015 की रात की है। लक्ष्मीलाल कुमावत के मकान पर मिट्ठूलाल डांगी ने मुनीम सेन पुत्र मोहन लाल सेन निवासी खोडीप के सिर पर लट्ठ से वार किया था, जिससे उसकी हत्या हो गई थी। मृतक मुनीम सेन के लक्ष्मीलाल कुमावत की पत्नी के साथ अवैध संबंध होना बताया गया था।
मामले में अभियोजन की ओर से अदालत में कुल 24 गवाहों के बयान कराए गए और 28 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 302, 34 के अपराध में लक्ष्मीलाल पुत्र मांगीलाल कुमावत निवासी खोडीप तथा मिठूटू लाल पुत्र कालूराम डांगी निवासी तेजपुरा को दोषी ठहराया।
अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। सरकार की ओर से न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय सिंह राठौड़ ने पैरवी की।

Pradeep Vaishnav, Chittorgarh
नाम: प्रदीप वैष्णव
वर्तमान पद: रिपोर्टर
कार्यक्षेत्र: बड़ी सादड़ी तहसील
अनुभव: 26 साल (सन 2000 से 'प्रातःकाल' के साथ कार्यरत)
परिचय
प्रदीप वैष्णव बड़ी सादड़ी तहसील क्षेत्र के एक अनुभवी पत्रकार हैं। वह स्थानीय समाचारों, सामाजिक गतिविधियों, शिक्षा और क्राइम रिपोर्टिंग के क्षेत्रों में मुख्य रूप से सक्रिय हैं। वह सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़े विषयों में विशेष रुचि रखते हैं। तथ्यात्मक और सरल रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देना तथा जनहित से संबंधित विषयों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है।
बीट और विशेषज्ञता
- स्थानीय समाचार: बड़ी सादड़ी तहसील और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय व सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग।
- क्राइम: क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और अपराध से जुड़े मामलों की कवरेज।
- शिक्षा: शैक्षणिक गतिविधियां, विद्यार्थियों से जुड़े विषय और शिक्षा संबंधी समाचार।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
B.A. जर्नलिज्म (पत्रकारिता में स्नातक)
