बड़ी सादड़ी न्यायालय ने चेक अनादरण के मामले में अभियुक्त भैरूलाल पुत्र टेकचंद, निवासी सोमनाथ बाजार, बड़ी सादड़ी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और 2 लाख रुपये प्रतिकर की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश जयश्री मीणा ने दोनों पक्षों की बहस और प्रकरण से जुड़े तथ्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, भैरूलाल प्रजापत ने भगवतीलाल लोहार से उधार लिए गए पैसों की अदायगी के लिए हस्ताक्षरित चेक दिया था। भगवतीलाल लोहार ने चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन खाते के बंद होने का रिमार्क दर्ज होने के कारण बैंक ने चेक अनादरित कर दिया।

इसके बाद चेक अनादरण को लेकर बड़ी सादड़ी न्यायालय में दावा पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश श्रीमती जयश्री मीणा ने भैरूलाल को दोषी करार दिया और उसे दो वर्ष के कारावास तथा 2 लाख रुपये प्रतिकर की सजा सुनाई।

प्रकरण में भगवतीलाल लोहार की ओर से एडवोकेट नरेश दत्त जोशी ने पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले के साथ चेक अनादरण के मामले में अभियुक्त को कारावास और आर्थिक प्रतिकर की सजा सुनाई गई।

Pradeep Vaishnav, Chittorgarh

Pradeep Vaishnav, Chittorgarh

नाम: प्रदीप वैष्णव

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: बड़ी सादड़ी तहसील

अनुभव: 26 साल (सन 2000 से 'प्रातःकाल' के साथ कार्यरत)

परिचय 

प्रदीप वैष्णव बड़ी सादड़ी तहसील क्षेत्र के एक अनुभवी पत्रकार हैं। वह स्थानीय समाचारों, सामाजिक गतिविधियों, शिक्षा और क्राइम रिपोर्टिंग के क्षेत्रों में मुख्य रूप से सक्रिय हैं। वह सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़े विषयों में विशेष रुचि रखते हैं। तथ्यात्मक और सरल रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देना तथा जनहित से संबंधित विषयों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है।

बीट और विशेषज्ञता 

  • स्थानीय समाचार: बड़ी सादड़ी तहसील और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय व सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग।
  • क्राइम: क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और अपराध से जुड़े मामलों की कवरेज।
  • शिक्षा: शैक्षणिक गतिविधियां, विद्यार्थियों से जुड़े विषय और शिक्षा संबंधी समाचार।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

B.A. जर्नलिज्म (पत्रकारिता में स्नातक)

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