बड़ीसादड़ी: चेक अनादरण मामले में अभियुक्त को 2 साल की जेल और जुर्माना
बैंक में जमा चेक अनादरित होने पर न्यायालय ने लुहारीखेड़ा निवासी अभियुक्त देवीलाल पर 3 लाख रुपये का जुर्माना और प्रतिकर भी लगाया है।

बड़ीसादड़ी। स्थानीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़ीसादड़ी ने चेक अनादरण के एक प्रकरण में अभियुक्त देवीलाल पिता गिरधारीलाल लौहार निवासी लुहारीखेड़ा, थाना बड़ीसादड़ी को दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष के कारावास और 3,00,000 रुपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार अभियुक्त देवीलाल ने परिवादी शांतिलाल चौधरी निवासी बोहेड़ा, थाना बड़ीसादड़ी को रुपये की अदायगी के लिए एक चेक दिया था। परिवादी ने उक्त चेक संबंधित बैंक में पेश किया, लेकिन चेक अनादरित हो गया। इसके बाद परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश कर कार्यवाही की।
प्रकरण में सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़ीसादड़ी के न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष के कारावास तथा 3,00,000 रुपये के जुर्माने और प्रतिकर से दंडित करने का आदेश पारित किया। न्यायालय ने प्रतिकर अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है।
परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता ऋषीलव मुनेत ने की। चेक अनादरण के इस प्रकरण में न्यायालय के आदेश के बाद अभियुक्त को कारावास और आर्थिक दंड दोनों का सामना करना होगा।

Pradeep Vaishnav, Chittorgarh
नाम: प्रदीप वैष्णव
वर्तमान पद: रिपोर्टर
कार्यक्षेत्र: बड़ी सादड़ी तहसील
अनुभव: 26 साल (सन 2000 से 'प्रातःकाल' के साथ कार्यरत)
परिचय
प्रदीप वैष्णव बड़ी सादड़ी तहसील क्षेत्र के एक अनुभवी पत्रकार हैं। वह स्थानीय समाचारों, सामाजिक गतिविधियों, शिक्षा और क्राइम रिपोर्टिंग के क्षेत्रों में मुख्य रूप से सक्रिय हैं। वह सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़े विषयों में विशेष रुचि रखते हैं। तथ्यात्मक और सरल रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देना तथा जनहित से संबंधित विषयों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है।
बीट और विशेषज्ञता
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शैक्षणिक योग्यता (Education)
B.A. जर्नलिज्म (पत्रकारिता में स्नातक)
