बिजयपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 88 किलो 855 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा तथा उसके परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है।

जिला पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह जोधा के पर्यवेक्षण तथा वृताधिकारी ग्रामीण दिनेश सुखवाल के सुपरविजन में थाना बिजयपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की। दिनांक 01 अगस्त 2026 को थानाधिकारी विजयपुर रामलाल, कानि. रणजीत सिंह, नरेन्द्र सिंह, सरकारी बोलेरो के चालक कानि. मेनपाल तथा अनुसंधान सामग्री के साथ नाकाबंदी एवं गश्त के लिए थाना से रवाना होकर भोपतपुरा, गोरसिया होते हुए गोपालपुरा पहुंचे।

इसी दौरान एएसआई मेघराज, चौकी प्रभारी अभयपुर थाना बिजयपुर ने मोबाइल के माध्यम से सूचना दी कि वह कानि. राजेश के साथ अभयपुर चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। वहां एक व्यक्ति पुलिस की गतिविधियों पर निगरानी करता मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम राकेश पुत्र रामलाल भील, उम्र 30 वर्ष, निवासी गोपालपुरा थाना बिजयपुर, जिला चित्तौड़गढ़ बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसे दिनेश जाट निवासी शादी ने पुलिस की निगरानी करने के लिए वहां खड़ा किया था तथा दिनेश जाट और देवीलाल भील निवासी आम्बाबेरी माणकपुरा रोड के पास जंगल की तरफ मौजूद हैं।

सूचना के आधार पर थानाधिकारी रामलाल मय हमराही जाप्ता एवं वाहन के डेंगा पटेल जी का खेड़ा तिराहा पहुंचे। वहां से एएसआई मेघराज, कानि. राजेश तथा संदिग्ध राकेश भील को साथ लेकर डूंगा पटेल जी का खेड़ा तिराहा से करीब 100 मीटर दूरी पर माणकपुरा रोड पहुंचे। वहां सड़क के किनारे पश्चिम दिशा में दो व्यक्ति, उनके पास रखे कट्टे तथा एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम दिनेश कुमार जाट पुत्र भैरूलाल, जाति जाट, उम्र 38 वर्ष, निवासी शादी थाना बिजयपुर जिला चित्तौड़गढ़ तथा दूसरे ने अपना नाम देवीलाल पुत्र कालू भील, उम्र 19 वर्ष, निवासी आम्बाबेरी थाना बिजयपुर जिला चित्तौड़गढ़ बताया।

पुलिस ने पहले मोटरसाइकिल की तलाशी ली, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके बाद पास में रखे प्लास्टिक के कुल चार कट्टों की जांच की गई, जिनमें अधकुचला अफीम डोडाचूरा भरा हुआ मिला। जांच में पाया गया कि दिनेश जाट और देवीलाल भील मोटरसाइकिल पर अवैध अफीम डोडाचूरा अपने कब्जे में रखकर उसके परिवहन की तैयारी में थे। इस आधार पर दोनों के खिलाफ धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राकेश भील दिनेश जाट और देवीलाल भील को अवैध अफीम डोडाचूरा के परिवहन के दौरान पुलिस नाकाबंदी तथा पुलिस के आवागमन की सूचना दे रहा था। इस पर राकेश भील के खिलाफ धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 88 किलो 855 ग्राम अधकुचला अफीम डोडाचूरा तथा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है।

इस कार्रवाई के साथ पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध अफीम डोडाचूरा जब्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण की जांच जारी है और पुलिस अग्रिम अनुसंधान में जुटी हुई है।

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