बिना पूर्व सूचना उर्वरक वितरण पर कार्रवाई, लाइसेंस निलंबित
चित्तौड़गढ़ में बिना पूर्व सूचना उर्वरक वितरण करने वाले विक्रेता का लाइसेंस निलंबित। कृषि विभाग ने कृष्णा एंटरप्राइजेज और सांवरिया बीज भंडार की जांच कर अनुशासनहीनता पाई। विभाग ने सभी विक्रेताओं को पारदर्शी और समान वितरण के लिए कड़े निर्देश दिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

चित्तौड़गढ़। जिले में यूरिया की सीमित उपलब्धता और किसान हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने उर्वरक वितरण पर कड़ा नियंत्रण किया है। इसी कड़ी में जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कृषि अधिकारी गोपाल धाकड़ ने बड़ीसादड़ी क्षेत्र की खाद और बीज दुकानों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कृष्णा एंटरप्राइजेज, कृष्णा बीज भंडार और भाणुजा सहकारी समिति, भाणुजा जैसी दुकानों की जांच कर उर्वरक वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। हालांकि, कृष्णा एंटरप्राइजेज में अनियमितताएं पाए जाने पर दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
सबसे गंभीर मामला सांवरिया बीज भंडार का सामने आया, जिसने बिना पूर्व सूचना दिए नंगाखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, बोहेड़ा रोड के परिसर से उर्वरक वितरण किया। यह कार्रवाई सीधे तौर पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन थी। कृषि अधिकारी गोपाल धाकड़ की अनुशंसा पर संबंधित विक्रेता का उर्वरक अनुज्ञा पत्र अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया।
कृषि विभाग ने जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसानों की जमाबंदी और आधार कार्ड की पुष्टि के बाद ही निर्धारित दरों पर पारदर्शी और समान रूप से उर्वरक वितरित करें। साथ ही किसी भी परिस्थिति में यूरिया के साथ अन्य उत्पादों को जबरन देने का प्रयास न करें, अन्यथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई से जिले में उर्वरक वितरण की पारदर्शिता और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा को बल मिलेगा, साथ ही अनुशासनहीन वितरण पर संदेश भी स्पष्ट हो गया है।
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