भोपाल में बिना सूचना खुदाई से थिंक गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, आपूर्ति बहाल
गायत्री विहार में ठेकेदार की लापरवाही से पीएनजी सप्लाई बाधित हुई, कंपनी ने नियमों के उल्लंघन पर पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई।

भोपाल के गायत्री विहार फेज-1 में एक निजी ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना के की गई खुदाई के दौरान थिंक गैस की सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे कंपनी की आपातकालीन टीम ने त्वरित कार्रवाई कर बहाल किया।
भोपाल के गायत्री विहार फेज-1 और रामेश्वर एक्सटेंशन क्षेत्र में एक निजी ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना के की गई खुदाई के दौरान थिंक गैस की सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। घटना शाम के समय हुई, जिसके कारण गैस रिसाव हुआ और आसपास की सोसाइटीज़ तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो गई। स्थिति गंभीर होने से पहले ही थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम मौके पर पहुंची और त्वरित मरम्मत कार्य करते हुए कम समय में गैस आपूर्ति बहाल कर दी। कंपनी की तत्परता से जनसुरक्षा सुनिश्चित हुई और किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका टल गई।
थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और परिवहन क्षेत्र के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) आपूर्ति हेतु व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया है। कंपनी द्वारा पाइपलाइन मार्गों पर स्पष्ट रूट मार्कर, चेतावनी संकेतक और आपातकालीन संपर्क बोर्ड लगाए गए हैं। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदार ने खुदाई शुरू करने से पहले थिंक गैस को कोई सूचना नहीं दी और घटना के बाद भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा खुदाई कार्य शुरू करने से पहले नगर निगम अथवा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ‘डायल बिफोर यू डिग’ संपर्क नंबर के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है। इस मामले में कंपनी को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। घटना को गंभीर लापरवाही मानते हुए थिंक गैस ने संबंधित पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।
कंपनी के अनुसार वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत आईपीसी की धारा 285 और 336 के अंतर्गत इस प्रकार की अनधिकृत क्षति दंडनीय अपराध है, जिसमें तीन वर्ष तक की सजा और 25 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
थिंक गैस ने सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और व्यक्तियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की खुदाई गतिविधि शुरू करने से पहले सुरक्षा मानकों का पालन करें और पाइपलाइन नेटवर्क की जानकारी के लिए कंपनी के टोल-फ्री नंबर 1800 2022 999 पर संपर्क करें। कंपनी ने स्पष्ट किया कि ‘डायल बिफोर यू डिग’ प्रक्रिया का पालन ही ऐसी घटनाओं को रोकने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

Pratahkal Bureau
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