औरंगाबाद जिले में अवैध उर्वरक भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गोदाम सील कर दिया है तथा संबंधित उर्वरक विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह कार्रवाई गुरुवार की शाम कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत महाराजगंज स्थित देवी मंदिर के समीप की गई, जहां एक गोदाम में अवैध रूप से उर्वरक भंडारण किए जाने की सूचना प्रशासन को मिली थी।

सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी, कुटुंबा को दंडाधिकारी के रूप में प्रति नियुक्त किया गया। इसके साथ ही जिला कृषि कार्यालय की ओर से उर्वरक निरीक्षक-सह-प्रखंड कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार, कृषि समन्वयक प्रवीण सिंह तथा किसान सलाहकार दिलफराज अशर्फी की संयुक्त जांच टीम गठित की गई।

जांच दल ने संध्या लगभग 5:00 बजे संबंधित गोदाम का ताला खुलवाकर भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम से 105 बोरा जिंकेटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 284 बोतल इफको नैनो यूरिया बरामद किया गया।

जांच में पाया गया कि उक्त उर्वरक बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के गोदाम के किरायेदार अभिषेक प्रसाद जायसवाल द्वारा विक्रय के उद्देश्य से भंडारित किया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने अवैध रूप से भंडारित समस्त उर्वरक तत्काल जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। साथ ही गोदाम के किरायेदार अभिषेक प्रसाद जायसवाल के विरुद्ध उर्वरक संबंधित धाराओं में कुटुंबा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों के प्रतिकूल अवैध उर्वरक भंडारण, कालाबाजारी अथवा बिना वैध अनुज्ञप्ति के उर्वरक विक्रय करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर एवं निरंतर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध उर्वरक कारोबार के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है।

Pratahkal Bureau

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