बच्ची घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी वक्त आरोपी गार्ड ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। बच्ची डरी-सहमी रोने लगी और दो दिन बाद...

भीलवाड़ा। शहर में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी सिक्यूरिटी गार्ड को दोषी करार दिया है। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-1) बालकृष्ण मिश्र की अदालत ने सिक्यूरिटी गार्ड नटवरलाल उर्फ राजकुमार सोनी को पांच साल के सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को समाज में बढ़ते ऐसे अपराधों के प्रति कड़ा संदेश माना जा रहा है।

मामला 12 सितंबर 2024 का है, जब पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादी ने बताया कि 8 सितंबर को वह परिवार सहित एक शादी समारोह में गया था और घर की सुरक्षा के लिए मेवाड़ सिक्यूरिटी गार्ड कंपनी की ओर से नटवरलाल को तैनात किया गया था। उस दौरान उसकी नाबालिग बच्ची घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी वक्त आरोपी गार्ड ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। बच्ची डरी-सहमी रोने लगी और दो दिन बाद, यानी 10 सितंबर को उसने अपने माता-पिता को पूरी आपबीती सुनाई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाई। फुटेज में गार्ड की शर्मनाक हरकतें साफ कैद हो गईं। इसके आधार पर पुलिस ने तुरंत प्रकरण दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी नटवरलाल उर्फ राजकुमार सोनी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 19 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए। साक्ष्यों और गवाहियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील कृत्य किया था। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और सबूतों को मान्य करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।

फैसले में अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत पांच साल के सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की उम्मीद जगाता है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि नाबालिगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

Ruturaj Ravan

Ruturaj Ravan

यह प्रातःकाल मल्टीमीडिया में वेबसाइट मैनेजर और सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत हैं, और पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता व डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। इससे पूर्व उन्होंने दैनिक प्रहार में वेबसाइट प्रबंधन और सोशल मीडिया के लिए रचनात्मक कंटेंट निर्माण और रणनीतियों में अनुभव अर्जित किया। इन्होंने कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय से स्नातक और हैदराबाद के सत्या इंस्टीट्यूट से उच्च शिक्षा पूरी की। इन्हें SEO मैनेजमेंट, सोशल मीडिया और उससे संबंधित रणनीतियाँ तैयार करने में व्यापक अनुभव है।

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