राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के 24×7 संचालन से जुड़े नवीन प्रावधानों की जानकारी देने के उद्देश्य से गुरुवार को उप श्रम आयुक्त कार्यालय में उप श्रम आयुक्त श्री शिवदयन सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों, उनके प्रतिनिधियों तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस विभाग के निरीक्षक, होटल संस्थानों के प्रतिनिधि, रेस्टोरेंट संचालक, फर्नीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष, मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के ओ.एस.डी. सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अंतर्गत जारी नवीन अधिसूचना के अनुसार निर्धारित शर्तों के आधार पर संस्थानों को 24×7 संचालित किए जाने संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

उप श्रम आयुक्त श्री शिवदयन सोलंकी ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों को निर्धारित शर्तों की पालना के अधीन 24×7 संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कर्मचारी को रोटेशन के आधार पर सप्ताह में एक दिन का सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों से प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे तथा प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे ही कार्य लिया जा सकेगा। यदि अतिरिक्त कार्य लिया जाता है तो उसका पृथक रिकॉर्ड संधारित करना होगा तथा ओवरटाइम का भुगतान विधिक प्रावधानों के अनुरूप करना अनिवार्य रहेगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी करना भी अनिवार्य होगा। नियुक्ति पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक को उपलब्ध करानी होगी तथा उसकी प्राप्ति रसीद नियोजक को अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखनी होगी।

बैठक में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि किसी महिला कर्मचारी को रात्रिकालीन ड्यूटी पर नियोजित करने से पूर्व उसकी लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उसके घर से कार्यस्थल तक आने-जाने के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना तथा पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना नियोजक की जिम्मेदारी होगी।

श्री सोलंकी ने कहा कि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होने पर 24×7 संचालन की छूट स्वतः निरस्त मानी जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित नियोजक के विरुद्ध राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कार्य घंटे, साप्ताहिक अवकाश और महिला सुरक्षा संबंधी सभी प्रावधानों का समुचित पालन करने वाले संस्थानों को ही यह छूट प्रदान की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य व्यापार एवं उद्योगों को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना तथा राज्य में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना है।

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

नाम: राजेश तोषनीवाल

वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (भीलवाड़ा)

कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): राजनीति, क्राइम, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिज़नेस

परिचय 

राजेश तोषनीवाल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ हैं। वह राजनीति, अपराध (क्राइम), स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों (बिज़नेस) सहित सभी मुख्य विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग करते हैं। मौके पर पहुंचकर सक्रियता से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना उनकी मुख्य विशेषता है।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

राजेश तोषनीवाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 44 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

  • वह पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र से निरंतर जुड़े हुए हैं।
  • इससे पूर्व उन्होंने 'दैनिक जागरण', 'नवभारत टाइम्स' सहित कई अन्य लोकल एवं राज्यस्तरीय मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

  • स्नातक (Graduate)
  • डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (Diploma in Journalism)

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