भीलवाड़ा। पोक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग के साथ हुए अपराध में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राजसमंद जिले के नारायण लाल पुत्र गहरी लाल नायक, निवासी मटुनिया (देवगढ़, राजसमंद) को दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 92 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो कोर्ट-2, अर्चना मिश्रा ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

मामला जुलाई 2022 में दर्ज हुआ था, जब परिवादी ने सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी आरसी व्यास कॉलोनी में झाड़ू-पोछा करने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों में काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और नाबालिग को बरामद किया।

जांच के बाद पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज कर देवगढ़ थाना क्षेत्र के मटुनिया निवासी नारायण लाल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 21 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ लगे आरोप सिद्ध हो गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों को देखते हुए पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 92 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

यह फैसला पोक्सो एक्ट के तहत न्यायिक गंभीरता और नाबालिग संरक्षण की अहमियत को दर्शाता है।

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

नाम: राजेश तोषनीवाल

वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (भीलवाड़ा)

कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): राजनीति, क्राइम, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिज़नेस

परिचय 

राजेश तोषनीवाल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ हैं। वह राजनीति, अपराध (क्राइम), स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों (बिज़नेस) सहित सभी मुख्य विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग करते हैं। मौके पर पहुंचकर सक्रियता से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना उनकी मुख्य विशेषता है।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

राजेश तोषनीवाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 44 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

  • वह पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र से निरंतर जुड़े हुए हैं।
  • इससे पूर्व उन्होंने 'दैनिक जागरण', 'नवभारत टाइम्स' सहित कई अन्य लोकल एवं राज्यस्तरीय मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

  • स्नातक (Graduate)
  • डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (Diploma in Journalism)

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