राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में मंथन, उपभोक्ता अधिकारों के सशक्त संरक्षण पर दिया गया जोर
भीलवाड़ा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ऑनलाइन शिकायत, निःशुल्क कानूनी परामर्श और खाद्य सुरक्षा पर व्यापक चर्चा हुई। अधिकारियों, अधिवक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों ने उपभोक्ता हितों के सशक्त संरक्षण का संकल्प लिया।

भीलवाड़ा, 24 दिसंबर। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और जागरूकता को नई दिशा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने की। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था पर केंद्रित इस बैठक में प्रशासन, उपभोक्ता संगठनों और विशेषज्ञों ने एक स्वर में उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखने का संकल्प दोहराया।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नया कानून उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय और प्रभावी राहत उपलब्ध कराने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
वरिष्ठ वक्ता श्री प्रहलाद राय व्यास ने नवीन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कानूनी संरचना पर प्रकाश डालते हुए इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए ई-मेल व्यवस्था के व्यापक प्रचार, घर बैठे अदालतों में मुकदमे दर्ज कराने, कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन केस फाइलिंग, उपभोक्ता सुलह केंद्रों की सक्रियता, ई-कॉमर्स से जुड़े मामलों में जागरूकता तथा पब्लिक शिकायत सेल की स्थापना का सुझाव दिया।
एडवोकेट श्री राजेन्द्र कुमार कचौलिया ने उपभोक्ताओं को निःशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही शोषण के विरुद्ध सबसे मजबूत हथियार है। वहीं श्री राजेश पाटनी ने खाद्य वस्तुओं की निरंतर सैंपलिंग की मांग उठाई, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
श्री उम्मेद सिंह राठौड़ ने उपभोक्ता हित में सभी उचित मूल्य दुकानों पर हेल्पलाइन नंबर के स्टीकर अनिवार्य रूप से लगाए जाने का सुझाव रखा, जिससे आमजन को त्वरित सहायता मिल सके। बैठक में उपस्थित उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता से जुड़े सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में प्रवर्तन निरीक्षक ब्रिजेश सेठी, मीनाक्षी मीणा, श्रीमती मंजू पोखरना, श्रीमती आशा रामावत, एडवोकेट अशोक जैन, अरविन्द कुमार पोखरना, अशोक सोडानी, सुनील राठी और राजेश पाटनी सहित ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधि, विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के प्रभारी, शिक्षाविद, चिकित्सक, किसान, लेखक और कलाकार उपस्थित रहे। बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन और समाज मिलकर सतत प्रयास करते रहेंगे।
- भीलवाड़ा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बैठक 24 दिसंबरBhilwara National Consumer Day meeting December 24उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भीलवाड़ा चर्चाConsumer Protection Act 2019 discussion Bhilwaraजिला कलेक्ट्रेट सभागार उपभोक्ता दिवस कार्यक्रमDistrict Collectorate Bhilwara consumer awareness meetअमरेन्द्र कुमार मिश्र उपभोक्ता दिवस भाषणRajendra Kumar Kachaulia free legal advice consumersउपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन प्रणाली भीलवाड़ाOnline consumer grievance system Bhilwara Rajasthanखाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग मांग भीलवाड़ाFood sampling demand consumer safety Bhilwaraउचित मूल्य दुकान हेल्पलाइन स्टीकर सुझावFair price shop helpline sticker consumer rightsउपभोक्ता संगठनों की बैठक भीलवाड़ाConsumer organizations coordination meeting Bhilwara

Pratahkal Bureau
प्रातःकाल ब्यूरो, प्रातःकाल न्यूज़ की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ब्यूरो राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
