गंगापुर विशेष लोक अदालत में 10 मामलों का समझौते से निस्तारण, 31.25 लाख रुपये का अवार्ड पारित
गंगापुर में 18 जुलाई 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में विनिमेय लिखत अधिनियम, 1881 और धारा 138 से जुड़े 10 लंबित मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण किया गया। अदालत ने कुल 31.25 लाख रुपये का अवार्ड पारित किया, जिससे लंबित मामलों के त्वरित समाधान को गति मिली।

गंगापुर में आयोजित विशेष लोक अदालत के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट और अधिवक्ता सुनवाई करते हुए।
गंगापुर/भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा के मार्गदर्शन में शुक्रवार, 18 जुलाई 2026 को तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर में विनिमेय लिखत अधिनियम, 1881 के तहत लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
विशेष लोक अदालत में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में लंबित विनिमेय लिखत अधिनियम के अपील प्रकरणों के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित धारा 138 के प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान पक्षकारों के बीच आपसी सहमति के आधार पर मामलों के समाधान पर विशेष जोर दिया गया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित दवे की अध्यक्षता में आयोजित विशेष लोक अदालत में कुल 10 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। इन सभी प्रकरणों में कुल 31 लाख 25 हजार रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री पारुल चौहान, विशेष लोक अदालत पीठ के सदस्य अधिवक्ता सत्यनारायण जाट, पक्षकार तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण न्याय प्राप्त हुआ। साथ ही न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के प्रभावी एवं शीघ्र निस्तारण की दिशा में यह आयोजन महत्वपूर्ण साबित हुआ।

