भीलवाड़ा: महिला के घर में घुसकर पेट्रोल छिड़कने वाले आरोपी को 3 वर्ष की जेल
भीलवाड़ा की अदालत ने 2019 के प्रकरण में नजरुल हक को दोषी माना, 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़िता की बहन की गवाही को मुख्य आधार बनाया।

भीलवाड़ा की एक अदालत ने महिला सुरक्षा के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए उस अपराधी को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिसने सरेआम एक महिला के घर में घुसकर उसे जिंदा जलाने की खौफनाक कोशिश की थी। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) ने इस गंभीर मामले में आरोपी नजरुल हक उर्फ कालू पठान को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले तत्वों के लिए एक कड़ा संदेश भी है।
इस सनसनीखेज वारदात की पटकथा 17 फरवरी 2019 को लिखी गई थी। मूल रूप से करौली जिले के हिण्डौन सिटी की निवासी सोना शर्मा उस समय भीलवाड़ा की लेबर कॉलोनी में एक किराए के मकान में रह रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता जब अपने कमरे में अकेली थी, तभी आरोपी नजरुल हक अवैध रूप से घर में घुस आया। आरोपी के इरादे बेहद खतरनाक थे; उसने पीड़िता पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले करने का प्रयास किया। मौत को सामने देख पीड़िता की चीख निकल गई, जिसे सुनकर उसकी छोटी बहन तुरंत वहां पहुंची। बहन के साहस और समय पर हस्तक्षेप के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई। पकड़े जाने के डर से आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया।
कानूनी प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को बेहद मजबूती से अदालत के समक्ष रखा। विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने आरोपी के अपराध को सिद्ध करने के लिए 11 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 9 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। पुलिस अनुसंधान में भी घटनास्थल से बरामद प्लास्टिक की बोतल और पेट्रोल से भीगे कपड़े के टुकड़े जैसे साक्ष्य अहम साबित हुए। न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की गवाही को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को धारा 452 आईपीसी के तहत दंडित किया। यह निर्णय रेखांकित करता है कि कानून की चौखट पर न्याय में देरी भले हो सकती है, लेकिन अपराधियों का बचना नामुमकिन है।

Rajesh Toshniwal, Bhilwara
नाम: राजेश तोषनीवाल
वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (भीलवाड़ा)
कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): राजनीति, क्राइम, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिज़नेस
परिचय
राजेश तोषनीवाल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ हैं। वह राजनीति, अपराध (क्राइम), स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों (बिज़नेस) सहित सभी मुख्य विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग करते हैं। मौके पर पहुंचकर सक्रियता से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना उनकी मुख्य विशेषता है।
पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)
राजेश तोषनीवाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 44 वर्षों का व्यापक अनुभव है।
- वह पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र से निरंतर जुड़े हुए हैं।
- इससे पूर्व उन्होंने 'दैनिक जागरण', 'नवभारत टाइम्स' सहित कई अन्य लोकल एवं राज्यस्तरीय मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
- स्नातक (Graduate)
- डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (Diploma in Journalism)
