भीलवाड़ा में मकर संक्रांति के पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री जसमीत सिंह संधू ने पतंगबाजी से जुड़ी गतिविधियों को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं, जो जिलेभर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट श्री जसमीत सिंह संधू द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार भीलवाड़ा जिले में चाइनीज मांझा एवं अन्य सभी प्रकार के खतरनाक मांझों के निर्माण, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं, पक्षियों को होने वाली क्षति और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। प्रशासन का मानना है कि इन समयावधियों में पतंगबाजी से सड़क दुर्घटनाओं और अन्य जोखिमों की आशंका अधिक रहती है। यह निषेधाज्ञा भीलवाड़ा जिले में 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेशों की पालना सुनिश्चित करें और पर्व को जिम्मेदारी एवं सौहार्द के साथ मनाएं। सख्त निर्देशों के साथ यह संदेश भी स्पष्ट है कि जनजीवन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Pratahkal Bureau

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