भीलवाड़ा से स्मैक तस्करी के एक मामले में न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है।

न्यायालय का फैसला और सजा

विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने स्मैक तस्करी के एक मामले में आबिद खान को दो साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना का विवरण और गिरफ्तारी

विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया:

दिनांक और स्थान: 30 दिसंबर 2018 को रोडवेज बस स्टैंड।

कार्यवाही: सुभाषनगर थाने के तत्कालीन अधिकारी अजयकांत शर्मा गश्त कर रहे थे, इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया।

आरोपी की पहचान: पूछताछ में उसने खुद को प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाना क्षेत्र के कनोरा निवासी आबिद खान पुत्र अब्बास खान बताया।

जब्ती और कानूनी कार्यवाही

"तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास 20 ग्राम स्मैक मिली, जिसे पुलिस ने जब्त करते हुये आबिद को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।"

ट्रायल और साक्ष्य

पुलिस ने अनुसंधान के बाद आबिद के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की मजबूती इस प्रकार रही:

प्रस्तुत दस्तावेज: 49 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए।

गवाहों की गवाही: नौ गवाह पेश कर आबिद पर लगे आरोप सिद्ध करवाये।

ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुये आबिद को दो साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Pratahkal Newsroom

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