भीलवाड़ा में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी मोहम्मद याकुब शेख को 3 साल की सजा, ₹20 हजार जुर्माना
भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद याकुब शेख को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास और ₹20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जानिए अदालत ने किन साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला दिया।

तस्वीर में भीलवाड़ा पोक्सो मामले का आरोपी लाल और काले रंग की चेकदार शर्ट पहने हुए एक लकड़ी के घेरे या कटघरे के अंदर खड़ा नजर आ रहा है, जिसके पीछे पैटर्न वाले पर्दे लगे हैं।
भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पोक्सो कोर्ट सं. 01 की विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती रेखा वधवा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मोहम्मद याकुब शेख (28), पुत्र युसूफ शेख, निवासी जामा मस्जिद के पास, गुलमंडी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20,000 जुर्माने से दंडित किया है।
मामला 14 दिसंबर 2024 का है। पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी कोचिंग पढ़ने जाती थी। घटना के दिन आरोपी मोहम्मद याकुब शेख उसका पीछा करते हुए कोचिंग बिल्डिंग में घुस गया और छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें करने लगा। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया।
धमकी और भय के कारण छात्रा ने शुरुआत में घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी। बाद में उसके परेशान रहने पर परिजनों ने कारण पूछा, तब उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में तफ्तीश शुरू की। जांच के दौरान कोचिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनके आधार पर आरोपी की पहचान हुई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी अन्य लड़कियों के साथ इस प्रकार की वारदातें कर चुका था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट अदालत में पेश की।
ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अभियोजन पक्ष की ओर से 21 दस्तावेज और 13 गवाह अदालत में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पोक्सो कोर्ट सं. 01 की विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती रेखा वधवा ने आरोपी मोहम्मद याकुब शेख को पोक्सो व छेड़छाड़ के अपराध का दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक कार्रवाई का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

Anshul Toshniwal, Bhilwara
नाम: अंशुल तोषनीवाल
वर्तमान पद: रिपोर्टर
कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा जिला (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): सभी प्रकार के समाचार (General Reporting)
अनुभव: 6 माह
परिचय
अंशुल तोषनीवाल भीलवाड़ा जिले से न्यूज़ वेबसाइट के लिए रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। वह भीलवाड़ा जिले और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की स्थानीय घटनाओं, प्रशासनिक गतिविधियों, क्राइम, राजनीति और जनहित से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को नियमित रूप से कवर करते हैं।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
अंशुल तोषनीवाल शैक्षणिक रूप से इंजीनियर (Engineer) हैं। उनकी तकनीकी और विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि उन्हें खबरों को सटीकता से समझने और प्रस्तुत करने में मदद करती है।
