मामले का विवरण

  • एक परिवादिया ने 25 नवंबर 2024 को प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
  • रिपोर्ट के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी।
  • स्कूल और सहेलियों से पूछताछ के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो सामने आया कि एक लडक़ा सन्नी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

पुलिस जांच और गिरफ्तारी

पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर पीडि़ता को दस्तयाब किया। पीडि़ता ने बयानों में बताया कि "सन्नी ने उससे दोस्ती की और उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।" पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल करवाकर उसे परिजनों को सौंपा और आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में चार्जशीट पेश की।


न्यायालय का फैसला और सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए 18 गवाह और 33 दस्तावेज पेश कर आरोप साबित किए।

ट्रायल के बाद न्यायालय ने आरोपित सन्नी (20) पुत्र पप्पू निवासी अंबेडकर बस्ती को अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

नाम: राजेश तोषनीवाल

वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (भीलवाड़ा)

कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): राजनीति, क्राइम, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिज़नेस

परिचय 

राजेश तोषनीवाल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ हैं। वह राजनीति, अपराध (क्राइम), स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों (बिज़नेस) सहित सभी मुख्य विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग करते हैं। मौके पर पहुंचकर सक्रियता से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना उनकी मुख्य विशेषता है।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

राजेश तोषनीवाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 44 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

  • वह पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र से निरंतर जुड़े हुए हैं।
  • इससे पूर्व उन्होंने 'दैनिक जागरण', 'नवभारत टाइम्स' सहित कई अन्य लोकल एवं राज्यस्तरीय मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

  • स्नातक (Graduate)
  • डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (Diploma in Journalism)

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